Delhi Traffic Challan Concession: जो लोग भी सड़क पर वाहन चलाते हैं. उन लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बनाए गए नियमों को मानना होता है. अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है. तो फिर उस पर कार्रवाई की जाती है. उसका चालान किया जाता है. देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना हजारों लोगों के ट्रैफिक चालान होते हैं. इनमें कुछ लोगों के बेहद भारी चालान होते हैं.


तो कुछ लोग को सस्ते में छूट जाते हैं. अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और आपका ट्रैफिक चालान हो चुका है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आपको इसके लिए पूरे रुपये नहीं चुकाने होंगे. क्योंकि दिल्ली के परिवहन मंत्री ने ट्रैफिक चालान में लोगों के लिए छूट का ऐलान कर दिया है. लेकिन यह छूट सबको नहीं मिलेगी. किन्हें मिलेगी दिल्ली सरकार की ओर से ट्रैफिक चालान में छूट चलिए आपको बताते हैं.  


ट्रैफिक चालान होंगे आधे


दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्रैफिक चालान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए और यातायात जमाने के निपटारे को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत चालान की राशि को 50% करने का निर्णय लिया है. यानी अब दिल्ली में किसी का चालान काटा गया है. तो उसे चालान के पूरे पैसे नहीं भरने होंगे. बल्कि उसके आधे भरने होंगे. हालांकि इसके लिए एक समय सीमा तय की गई है. 


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इन लोगों को मिलेगी छूट


दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया और उसमें बताया कि चालान होने के 90 दिनों के भीतर चालान राशि के भुगतान के मामलों में, या इस नियम की अधिसूचना के बाद जारी किए गए चालानों के लिए 30 दिनों के भीतर भुगतान की स्थिति में यह लाभ मिल सकेगा. यानी इससे पहले जो चालान हो चुके हैं. उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा. 


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उपराज्यपाल को भेजा गया प्रस्ताव 


दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक चालान को आधे करने का फैसला लिया है. हालांकि यह फैसला अभी लागू नहीं हुआ है. यह लागू तभी होगा जब दिल्ली के उपराज्यपाल इसे अपनी मंजूरी दे देंगे. दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को भेज दिया है. जैसे ही उपराज्यपाल से मंजूरी मिलती है. दिल्ली में लोगों को आधे चालान की सहूलियत मिलने लगेगी.  


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