दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव का ऐलान जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकता है. ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से दिल्ली के मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है. चुनाव आयोग की ओर से दिल्ली के लोगों के नाम भी मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं. ऐसे में अगर आप 18 साल के हो गए हैं और अभी तक आपने वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. 


कब तक हो सकती है चुनाव की घोषणा


बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. अब इंतजार है तो सिर्फ चुनाव की घोषणा का. यहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. माना जा रहा है कि चुनाव आयोग 6 जनवरी से 10 जनवरी के बीच चुनाव की घोषणा कर सकता है. 


कब तक बनवा सकते हैं चुनाव आयोग


दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए आपके पास मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है. अक्सर देखा गया है कि लोग इस मामले में कंफ्यूज रहते हैं कि वे चुनाव की स्थिति में कब तक वोटर कार्ड बनवा सकते हैं. बता दें, चुनाव आयोग के मुताबिक, चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन प्रक्रिया से 10 दिन पहले तक वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है. यानी अभी भी आपके पास वोटर आईडी कार्ड बनवाने का मौका है. आयोग के मुताबिक, आवेदन करने के 1 महीने के अंदर वोटर कार्ड आपके घर पहुंच जाता है.  इसके बाद आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना वोट डाल सकेंगे. 


ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन


अगर आप 18 साल के हैं तो वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाना होगा. यहां आपको फॉर्म 6 मिलेगा, जिसे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी भर सकते हैं. फॉर्म 6 में आप अपने राज्य, जिला, विधानसभा को चुनें और अपनी पर्सनल डिलेट्स फिल करें. पहचान और पते के लिए सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड की फोटो अपलोड करें और सब्मिट कर दें. एप्लिकेशन जमा होन के बाद आयोग की ओर से इसका सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा.