डिजीलॉकर में डॉक्यूमेंट रखने के बाद भी चालान काट सकती है पुलिस?
Digilocker Documents: अगर आप दस्तावेज साथ नहीं ले जाते लेकिन डिजिलॉकर में रखते हैं तो इस दौरान कई बार लोगों के मन में यह सवाल आता है. क्या डिजिलॉकर में दस्तावेजों होने पर चालान काटा जा सकता है?
Digilocker Documents: भारत में बहुत ही चीजों के लिए आपके पास बहुत से दस्तावेज होनी जरूरी हैं. जैसे अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं. तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी से जुड़े दस्तावेज जरूरी होते हैं. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर आप बिना दस्तावेजों की गाड़ी चलाते हैं. तो फिर आप का चालान किया जा सकता है. कई बार लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज होते तो हैं.
लेकिन अक्सर सफर के दौरान लोग उन्हें साथ ले जाना भूल जाते हैं. ऐसे में दस्तावेज होते हुए भी उन्हें भरना पड़ता है. लेकिन इसके लिए अब सरकार ने नई व्यवस्था कर दी है. अगर आप दस्तावेज साथ नहीं ले जाते लेकिन डिजीलॉकर में रखते हैं तो भी वह वैलिड होते हैं. कई बार लोगों के मन में यह सवाल आता है क्या डिजीलॉकर में दस्तावेजों के बावजूद चालान किया जा सकता है. चलिए जानते हैं इसका जवाब.
डिजीलॉकर में डॉक्यूमेंट होंगे तो नहीं होगा चालान
भारत सरकार द्वारा साल 2015 में डिजीलॉकर की सर्विस शुरू की गई थी. डिजीलॉकर एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है. इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेफ रख सकते हैं. इसके इस्तेमाल के चलते आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती. सरकार द्वारा डिजीलॉकर में रखे दस्तावेजों को मान्यता प्राप्त है. आप इन दस्तावेजों को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
अगर आप सफर करने के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना भूल गए हैं. लेकिन आपके वह सभी जरूरी दस्तावेज डिजिलॉकर में मौजूद हैं. तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती. अगर पुलिस आपका चालान काटती है. तो ऐसे में आप संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं.
बनाना होता है डिजीलॉकर पर अकाउंट
सरकार द्वारा जारी किए गए डिजिलॉकर की सर्विस का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है. आप चाहे तो गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://digilocker.gov.in/ पर जाकर नया अकाउंट बना सकता हैं.
इसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी और आधार कार्ड नंबर चाहिए होता है. इसके बाद आप अपने गाड़ी से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक और स्कूल की मार्कशीट से लेकर कई तरह के सर्टिफिकेट इसमें डिजिटली अपलोड कर सकते हैं. जिन्हें आप जरूरत पड़ने पर कहीं भी दिखा सकते हैं.
कैसे अपलोड करें डॉक्यूमेंट?
डिजिलॉकर पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको डिजिलॉकर ओपन करना पड़ेगा. उसके बाद माय सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा. इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी जो आपको दर्ज करनी होगी.
इसके बाद ऑनलाइन डिजिलॉकर में आपका सर्टिफिकेट फेच कर लिया जाएगा. डिजिलॉकर में आप जेपीजी, जेपीईजी, बीएमपी, पीएनजी और पीडीएफ किसी भी तरह की फाइल सेव कर सकते हैं. बता दें डिजिलॉकर में आपको 1GB तक का स्टोरेज दिया जाता है.
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