(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
कैसे और कहां से बनता है दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, ये है पैमाना
Unique Disability Card: दिव्यांगजनों को सरकार सुविधाओं का लाभ लेने के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जरूरी होता है. इसके लिए क्या है पैमाना. कहां और किस तरह बनवाया जाता है. चलिए आपको बताते हैं.
Unique Disability Card: कोई भी इंसान अगर दिव्यांग होता है. तो भारत में अपनी दिव्यांगता के लिए सरकार द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र (विकलांगता प्रमाण पत्र) जारी किया जाता है. यह प्रमाण पत्र इसलिए भी जरूरी होता है कि क्योंकि इसके आधार पर दिव्यांगजनों को सरकार बहुत सी सुविधाएं और सहूलियतें देती है. फिर चाहे केंद्र सरकार हो या अलग-अलग राज्यों की राज्य सरकारें.
यह दोनों ही दिव्यांग नागरिकों को सुविधाएं तो देती है. इसके साथ ही सेवाओं में भी छूट देती हैं. इसीलिए अगर कोई भी दिव्यांग सरकार की किसी सुविधा या सरकारी नौकरी में किसी प्रकार की छूट चाहता है. तो उसके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी होता है. भारत में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए क्या है पैमाना. कहां और किस तरह बनवाया जाता है दिव्यांगता प्रमाण पत्र चलिए आपको बताते हैं.
40 प्रतिशत या उससे ज्यादा वालों को मिलता है लाभ
निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 तहत किसी भी दिव्यांग को अगर मेडिकल बोर्ड द्वारा 40% या उससे ज्यादा निशक्त घोषित किया जाता है. तब ही वह निशक्त माना जाएगा. यानी अगर कोई अस्पताल जाकर अपनी दिव्यंगता चेक करवाता है. और अस्पताल में संबंधित मेडिकल बोर्ड या डॉक्टर द्वारा उसे 40% से कम निशक्त घोषित किया जाता है. तो फिर उसे व्यक्ति को दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी और ना ही किसी काम को लेकर दी जाने वाली छूट मिल पाएगी.
मेडिकल बोर्ड जारी करता है दिव्यांगता सर्टिफिकेट
अगर कोई व्यक्ति अपना दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है. तो वह अपने जिले के अस्पताल या फिर उस अस्पताल में संपर्क कर सकता है. जहां उसने दिव्यांगता का इलाज करवाया हो. इसके बाद उस व्यक्ति को एक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना पड़ता है. मेडिकल बोर्ड में एक से ज्यादा डॉक्टर या अधिकारी शामिल हो सकते हैं. इसके बाद वह दिव्यांगता की गंभीरता,स्थायीता को जांच करते हैं और पूरे आंकलन के बाद दिव्यांग व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी करते हैं.
दिव्यांगता सर्टिफिकेट के आधार पर बनवाएं UDID
अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति को मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है. तो उसके आधार पर वह अपनी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी बनवा सकता है. इस कार्ड के जरिए सरकार से मिलने वाली सुविधाएं और छूट बड़ी आसानी के साथ हासिल की जा सकती है. ऑनलाइन आवेदन देने के लिए आधिकारिक वेबसाइट swavlambancard.gov.in पर जाना होता है. और मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होती है. इसके बाद आपको ऑनलाइन ही आपका कार्ड मिल जाता है आवेदन के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होते हैं.
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