Governmenet Pension Scheme: समाज के हर वर्ग के लिए सरकार योजना (Government Scheme) चलाती है, ताकि लोगों को समाज में समान अधिकार मिल सके. इसी के मद्देनजर सरकार दिव्यांगजन के लिए भी योजना चलाती है. आज एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो दिव्यांगजन को पेंशन का लाभ देती है. इस योजना के तहत ऐसे लोगों को पेंशन दिया जाता है, जो किसी कारणवश अपने अंग को खो चुके हैं.
दिव्यांग पेंशन योजना को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाया जाता है. योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले दिव्यांगजन को हर महीने पेंशन दिया जाता है. यह पेंशन की रकम उन लोगों को दी जाएगी, जिनकी सालाना आय 46,080 रुपये (ग्रामीण) और 56,460 रुपये (शहरी) से अधिक न हो. जिला मजिस्ट्रेड की ओर से अप्रूव करने पर भी पेंशन दी जाएगी. योजना के तहत 1 हजार रुपये की पेंशन हर महीने दी जाती है.
इस योजना की खास बातें
- आवेदकों को अनुदान राशि का भुगतान बजट के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा.
- अगर पेंशन प्राप्त करने वाले की मौत हो जाती है तो सरकार पेंशन का पैसा रोक देती है.
- इस योजना के तहत अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उससे रकम की वसूली की जाती है और कार्रवाई भी की जा सकती है.
- योजना के तहत समय-समय पर नियमावली जारी की जाती है.
- इस योजना के तहत विवादित स्थिति मे राज्य सरकार को निर्णय मान्य होगा.
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे ज्यादा होनी चाहिए.
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है.
- कम से कम 40 फीसदी की दिव्यांगता होनी चाहिए.
- इस योजना के तहत अनुदान की दर 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जो शासन द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बदला जा सकता है.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
इस योजना मे अगर कोई आवेदन करना चाहता है तो उसके पास आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत वेरिफाई की गई कॉपी, बैंक अकाउंट पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए.
कैसे कर सकते हैं अप्लाई
पेंशन योजना के तह आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा. अब यहां पर आवेदन को सही जानकारियों के साथ भरकर अपलोड करना होगा. फिर ई-पेमेंट करना होगा. आवेदन अप्रूव होने पर आपको पेंशन दिया जाएगा. आप जिला कार्यालय पर भी जाकर इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं.
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