(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
मेट्रो में इस काम के लिए लगता है सबसे ज्यादा जुर्माना, मजाक में भी न करें ये हरकत
Delhi Metro Fine: मेट्रो में सफर करने के लिए डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कुछ नियम बनाए हैं. मेट्रो में इस गलती पर लगता है सबसे ज्यादा जुर्माना. चलिए आपको बताते हैं.
Delhi Metro Fine: दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी मेट्रो है. साल 2002 में दिल्ली मेट्रो के दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी की स्थापना हुई थी. दिल्ली में पहली मेट्रो रेड लाइन पर चली थी. दिल्ली मेट्रो अब कल 400 किलोमीटर का पूरा एरिया कवर करती है. दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए दिल्ली मेट्रो किसी लाइफ लाइन से कम नहीं है. रोजाना दिल्ली मेट्रो के जरिए लाखों यात्री सफर करते हैं.
मेट्रो में सफर करने के लिए डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कुछ नियम बनाए हैं. जो दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को करने होते हैं. अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो डीएमआरसी इन लोगों पर कार्रवाई करता है और जुर्माना भी लगाता है. दिल्ली मेट्रो में इस गलती पर लगता है सबसे ज्यादा जुर्माना. चलिए आपको बताते हैं.
बेवजह इमरजेंसी अलार्म यूज पर सबसे ज्यादा जुर्माना
दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने के लिए डीएमआरसी ने यात्रियों के लिए कई नियम बनाए हैं. जो यात्रियों को मानने होते हैं. तो उसके साथ ही मेट्रो के अंदर यात्रियों की सहूलियत के लिए भी दिल्ली मेट्रो ने कुछ इंतजाम किए होते हैं. मेट्रो में बीच सफर अगर किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है. यो कोई और घटना घट जाती है. तो वह इमरजेंसी अलार्म का इस्तेमाल करके मेट्रो चालक को सूचना दे सकता है.
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इसके लिए मेट्रो के अंदर एक इमरजेंसी अलार्म सेट अप किया गया होता है. इसका इस्तेमाल करके यात्री सीधे मेट्रो चालक से बात कर सकता है. लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो मेट्रो में मस्ती मजाक के मूड में होते हैं और ऐसे में वह इस तरह के कामों को अंजाम दे देते हैं. लेकिन इमरजेंसी अलार्म का दुरुपयोग करना काफी महंगा पड़ सकता है. ऐसा करने डीएमआरसी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाती है.
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इसके अलावा लगते हैं यह फाइन
दिल्ली मेट्रो में अलग तरह के नियम तोड़ने पर अलग-अलग जुर्माना देना होता है. बिना टिकट यात्रा करने पर 50 रुपये का जुर्माना देना होता है. मेट्रो फ़र्श पर बैठने पर 200 रुपये का जुर्माना है. मेट्रो में शराब लाने या पीने पर 200 रुपये का जुर्माना के तौर पर लगते है. मेट्रो में उपद्रव करने, थूकने, झगड़ा करने पर डीएमआरसी 200 रुपये का जुर्माना लगाता है. किसी ऑफ़िशियल की ड्यूटी में बाधा डालने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता है. तो वहीं महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में पुरुष यात्री के चढ़ जाने पर 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है.
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