Employees' Provident Fund Organisation: क्या आपके जेहन में कभी यह सवाल आया है कि पीएफ से पैसा निकालने वालों को भी रिटायर होने पर पेंशन मिलती है? अगर आप पीएफ से पैसा निकाल रहे हैं तो क्या आपको रिटायर होने के बाद पेंशल मिलेगी? इससे संबंधित नियम क्या हैं? दरअसल इस सवाल का जवाब हां है... अगर आप पीएफ से पैसा निकाल रहे हैं तो भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पेंशन मिलती है. हालांकि, इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक नौकरी करनी होती है.


अगर कोई व्यक्ति 58 साल से पहले पेंशन क्लेम करता है, तो...


EPFO में हर महीने बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा जमा करना होता है. इसमें से 8.3 फीसदी हिस्सा PF अकाउंट में और 3.67 फीसदी हिस्सा EPF स्कीम में जमा होता है. EPF स्कीम में जमा राशि मैच्योर होने के बाद पेंशन के तौर पर दी जाती है. 50 साल की उम्र के बाद EPF खाताधारक पेंशन के लिए क्लेम कर सकता है.


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अगर कोई व्यक्ति 58 साल से पहले पेंशन क्लेम करता है, तो हर साल 4 फीसदी की कटौती होगी. रिटायरमेंट के बाद EPF फंड में जमा राशि का 75 फीसदी हिस्सा एकमुश्त मिलता है और 25 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर हर महीने मिलता है. वहीं, पेंशन की गणना करने का फॉर्मूला है- औसत सैलरी x पेंशनेबल सर्विस / 70.


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10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार


बताते चलें कि अगर कर्मचारी EPFO में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है. हालांकि, यह पेंशन उसे 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलता है. 50 साल बाद भी पेंशन लिया जा सकता है, लेकिन तक कटौती के साथ पेंशन मिलेगी.


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