(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Dog Bite Cases: पालतू कुत्ते के काटने पर घायल होने या मौत होने पर क्या है सजा का प्रावधान?
Dog Attack Cases: पालतू कुत्ते को पालने और इसे घर पर रखने के भी नियम होते हैं, अगर पाला हुआ कुत्ता किसी को काट ले तो मालिक को जेल की सजा भी हो सकती है.
Dog Attack Cases: पिछले कुछ सालों से कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़े हैं, देशभर के अलग-अलग शहरों से हर रोज ऐसे मामले सामने आते हैं, जब आवारा या पालतू कुत्ते किसी को काट लेते हैं. यही वजह है कि ऐसे मामले लगातार कोर्ट में भी जा रहे हैं. सबसे ज्यादा बहस कुत्तों के काटने पर उसके मालिक पर लगने वाले जुर्माने या सजा की होती है. आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर पालतू कुत्ता काट ले तो इस पर क्या सजा का प्रावधान है.
क्या है सजा का प्रावधान?
अक्सर कुत्ते के काटने का शिकार बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं होती हैं. कई बार देखा गया है कि कुत्ते बुरी तरह से काट लेते हैं, जिससे सामने वाली की मौत भी हो जाती है. अगर किसी का पालतू कुत्ता किसी इंसान को काट लेता है तो ये आईपीसी की धारा 337 के तहत आता है. जिसमें मालिक को 6 महीने तक की सजा हो सकती है. वहीं अगर पालतू कुत्ते के काटने पर किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे मामलों में धारा 304 लगाई जा सकती है, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है. किसी-किसी मामले में धारा 304-ए लगाई जाती है, जिसमें दो साल की सजा का प्रावधान है.
अब अगर कोई कुत्ते को ही मार देता है तो उस इंसान पर धारा 428 के तहत मामला दर्ज होता है और पांच साल तक की सजा हो सकती है. कानून के तहत कुत्तों को भी बेवजह कोई परेशान नहीं कर सकता है और उन्हें पीट भी नहीं सकता है. ऐसा करने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है.
पालतू कुत्तों को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी
पालतू कुत्तों के अलावा आवारा कुत्तों को लेकर भी लोग काफी परेशान रहते हैं. ऐसे कुत्तों के काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. दिल्ली हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग कार से आते हैं और आवारा कुत्तों को खाना खिलाकर चले जाते हैं, ऐसे लोगों की वजह से वहां कुत्तों की बसावट हो जाती है. इससे वहां रहने वाले कई लोगों को परेशानी होती है. ये कुत्ते कई बार सड़क पर लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं और उन्हें काट लेते हैं.