4 साल पहले एक्सपायर हो गया DL तो कैसे करा सकते हैं रिन्यू, क्या हैं नियम?
Driving Licence Renew Process: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद करवाना होता है रिन्यू. जानें अगर 4 साल तक नहीं करवाया रिन्यू तो फिर क्या होगा दोबारा रिन्यू करवाने की प्रोसेस.

Driving Licence Renew Process: भारत में गाड़ी चलाने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कई नियम तय किए गए होते हैं, इन नियमों का पालन सभी वाहन चालकों को करना होता है. जो इन नियमों का पालन नहीं करता उस पर चालान किया जाता है. मोटर वाहन अधिनियम नियमों में एक नियम ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी है. बिना इसके भारत में कोई भी गाड़ी चलाता है.
तो ट्रैफिक पुलिस उस पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाती है. भारत में ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ ऑफिस द्वारा जारी किया जाता. यह एक अवधि के लिए जारी किया जाता है. इसके बाद उसे रिन्यू करवाना पड़ता है. अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 4 साल पहले एक्सपायर हो गया है. तो कैसे करा सकते हैं उसे रिन्यू. चलिए आपको बताते हैं.
इतने साल तक होता है रिन्यू
मोटर वाहन अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. भारत में सभी को ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल तक की उम्र के लिए जारी किया जाता है. इसके बाद उसे एक तय अवधि के बाद रिन्यू करवाना पड़ता है. बता दे ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 1 महीने बाद तक वैलिड रहता है. आपको उस दौरान ही अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाना होता है. लेकिन अगर आप एक साल तक अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाते. तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है. यानी अगर 4 साल तक आपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया है. तो फिर आपको दोबारा से वही प्रक्रिया फॉलो करनी होगी. जो अपने लाइसेंस बनवाते वक्त फॉलो की थी.
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इस तरह होगा दोबारा आवेदन
अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर हुए 4 साल हो चुके हैं. तो फिर आपको लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसके लिए आपको https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाना होगा. फिर आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना होगा. इसके बाद 'ड्राइविंग लाइसेंस' ऑप्शन से 'ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)' पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फाॅर्म भरना होगा. फिर आपको 'Next' पर क्लिक करना होगा.
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आखिर में आपको इसके लिए फीस चुकानी होगी. इस प्रक्रिया के बाद अपने असली डॉक्यूमेंट के साथ फीस एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेकर जो डेट आपने ली है. उस डेट पर आरटीओ दफ्तर जाएं. क्योंकि आपका लाइसेंस 4 साल पहले एक्सपायर हुआ था तो ऐसे में आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाएगा. और जब ड्राइवर लाइसेंस दिया जाएगा उससे पहले आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ सकता है.
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Source: IOCL
























