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लर्निंग लाइसेंस बनने के कितने दिन बाद देना होता है ड्राइविंग टेस्ट? जानें क्या है नियम
Driving License Rules: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको लर्निंग लाइसेंस बनने ड्राइविंग टेस्ट देना होता है. जानिए लर्निंग लाइसेंस बनने के कितने दिन बाद दे सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट?
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Driving License Rules: भारत में किसी को भी अगर गाड़ी ड्राइव करनी है. तो उसके लिए उसे ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भारत में सभी को रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ के तहत आवेदन देना होता है इसके बाद आपको पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है. फिर इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के एलिजिबल होते हैं.
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया ज्यादा कठिन नहीं होती. आवेदन के बाद पहले आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है. इस दौरान कई लोगों को यह सवाल होता है कि लर्निंग लाइसेंस बनने के कितने दिन बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होता है. तो चलिए जानते हैं क्या होती है लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद ड्राइविंग टेस्ट देने की तारीख.
6 महीनों के भीतर देना होता है ड्राइविंग टेस्ट
जो भी कोई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन देता है. तो पहले उसे लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है. इसका मतलब है वह अभी ड्राइविंग सीख रहा है. लर्निंग लाइसेंस बनने एक महीने बाद से लेकर 6 महीनों तक यानी 30 दिन से लेकर 180 दिनों तक. कभी भी आप ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं और अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं. लेकिन इस दौरान आपको यह ध्यान रखना होता है.
क्या आप इस अवधि के दौरान ही ड्राइविंग टेस्ट दें. अगर आपने 6 महीने के बाद ड्राइविंग टेस्ट देने की सोच रहे हैं. तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे फिर आपको पूरी प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करना होगा. ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद आपको 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड पते पर ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया जाता है. या आप चाहे तो आरटीओ दफ्तर से उसे खुद जाकर प्राप्त कर सकते हैं.
आरटीओ में बिना टेस्ट दिए भी बन जाएगा
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को लेकर बदलाव हुआ है. 1 जून के बाद से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाला कोई भी आवेदक ड्राइविंग टेस्ट बिना आरटीओ जाए ही दे सकता है. यानी अब नए नियमों के मुताबिक आवेदक को जरूरी नहीं है कि वह आरटीओ ऑफिस जाकर ही ड्राइविंग टेस्ट दे.
कोई भी आवेदक चाहे तो प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में भी जाकर ड्राइविंग टेस्ट दे सकता है. और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है. हालांकि इसके लिए आप सिर्फ उन्हें ड्राइविंग स्कूल में जा सकते हैं जो आरटीओ द्वारा मान्यता प्राप्त है. बता दें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है. आप https://parivahan.gov.in/ पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.
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