Driving License Rule: भारत में अगर किसी को गाड़ी चलानी होती है. तो उसके लिए आपको ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है. बिना इसके आप ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते. मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है. नहीं तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देगी. भारत में 18 साल से ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है.
इसके लिए आपको अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस में आवेदन देना होता है. पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट देकर लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है. इसके बाद आपको आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देना होता है. फिर आपको परमानेंट लाइसेंस जारी किया जाता है. अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के दौरान आपसे कोई रिश्वत की मांग करता है तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं. कहां और कैसे कर सकते हैं शिकायत. चलिए आपको बताते हैं.
आरटीओ ऑफिस में कर सकते हैं शिकायत
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के द्वारा एक फीस तय की जाती है. जो ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करने के दौरान आपको चुकानी होती है. निर्धारित फीस से ज्यादा आपको और कोई पैसे नहीं देने होते. अगर आपसे कोई तब भी फीस से ज्यादा पैसे मांगता है.
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या किसी तरह की कोई रिश्वत मांगता है. तो आपको रिश्वत बिल्कुल नहीं देनी चाहिए. आप उस संबंधित व्यक्ति की शिकायत आरटीओ ऑफिस में कर सकते हैं. लगभग सभी आरटीओ ऑफिस में एक शिकायत पत्र होता है. आप वहां इस बारे में लिख कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
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एंटी करप्शन ब्रांच में कर सकते हैं शिकायत
अगर आपसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी तरह की रिश्वत की मांग की जाती है. या खुद आरटीओ ऑफिसर आपसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पैसे मांगता है. तो आप एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप चाहे तो टोल फ्री नंबर 1031 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा आप विजिलेंस विभाग और सतर्कता विभाग में भी ईमेल या कॉल के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. तो वहीं इन दफ्तरों के पोर्टल पर जाकर के भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
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