Drunken Drive Penalty: कल यानी 25 दिसंबर को देश भर में क्रिसमस का त्यौहार सेलिब्रेट किया गया. बहुत से लोगों ने क्रिसमस के दिन जम के पार्टी की तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पार्टी शराब के बिना अधूरी होती है. क्रिसमस की पार्टी अक्सर लेट नाइट तक भी चलती है. और इन पार्टियों में में लोग शराब का खूब सेवन करते हैं. यहां तक तो ठीक है. लेकिन इसके बाद जब लोग घर जाते हैं तब दिक्कत होती है.
क्योंकि भारत में शराब पीना तो जुर्म नहीं है. लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाना जरूर जुर्म है. क्योंकि ऐसे में हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है. अगर आपने भी क्रिसमस की पार्टी में जमकर शराब पी है. तो बेहतर है गाड़ी आप खुद ना चलाएं बल्कि किसी और को साथ ले जाएं. क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कट सकता है इतने हजार रुपए तक का चालान. चलिए आपको बताते हैं.
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर होगा इतना जुर्माना
भारत में गाड़ी चलाने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं. जो सभी लोगों को मानने होते हैं. इनमें एक नियम शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर भी है. मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है. ऐसी स्थिति में वाहन चालक को न सिर्फ जुर्माना देना पड़ सकता है बल्कि जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है.
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साल 2019 से पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये का चालान हुआ करता था. लेकिन अब पहली बार इस तरह के अपराध में पकड़े जाने पर 10000 रुपये का चालान किया जाता है. तो वहीं 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है. इसके अलावा अगर कोई दूसरी बार इसी अपराध में पकड़ा जाता है. तो उसपर 15000 रुपये तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है.
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पुलिस ऐसे करती है पता
अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं और पुलिस को आप पर शक होता है तो पुलिस आपकी गाड़ी रुकती है उसके बाद ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन टेस्ट जिसे भी बीएसी टेस्ट भी कहा जाता है. वह देना होता है इसके लिए ब्रीथेलाइजर में फूंकने को कहा जाता है. अगर आपके 100 एमएल खून में 30 मिलीग्राम से ज्यादा अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है. तो फिर वह तय लिमिट से ज्यादा माना जाता है और आपको शराब पीकर गाड़ी चलाने का अपराधी माना जाता है. अगर आप बीएसी टेस्ट देने से भी मना करते हैं. तो फिर ऐसे में भी आप पर कार्रवाई हो सकती है.
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