Paid Leave For Voting: लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होने जा रही है, जिसके बाद कुल 6 और चरणों में मतदान होगा. चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, वहीं लोग भी वोट डालने के लिए काफी उत्साहित हैं. चुनाव आयोग की कोशिश हर बार ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने आएं, यही वजह है कि दिल्ली में वोटिंग के दिन पेड लीव की घोषणा की गई है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय की तरफ से ये ऐलान किया गया है. जिसके बाद दिल्ली में वोट करने वाले तमाम लोग वोटिंग के दिन छुट्टी ले सकते हैं.
वोटिंग परसेंट बढ़ाने की कवायद
चुनाव अधिकारियों की तरफ से ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इससे लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालने पहुंचेंगे. सबसे खास बात ये है कि ये फैसला सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोगों पर ही लागू नहीं होगा, दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी राज्यों के लोग भी पेड लीव ले सकते हैं.
पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी मिलेगी छुट्टी
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने बताया कि दिल्ली में काम कर रहे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाता भी पेड लीव ले सकते हैं. यानी जिस दिन हरियाणा या नोएडा में वोट डाले जाएंगे, उस दिन वहां रहने वाले लोग छुट्टी ले सकते हैं. इस छुट्टी के लिए कोई भी प्राइवेट या सरकारी दफ्तर इनकार नहीं कर सकते हैं. दिल्ली के आरपी एक्ट 1951 की धारा 135बी के तहत छुट्टी का ये ऐलान किया गया है. इस आदेश का उल्लंघन करने या फिर इसे नहीं मानने पर जुर्माना लगाने और कार्रवाई का प्रावधान भी है.
यानी अगर आप दिल्ली में काम करते हैं तो आपको सिर्फ अपने दफ्तर में ये बताना होगा कि किस दिन आपके इलाके में वोटिंग हो रही है, इसके बाद आप पेड छुट्टी ले सकते हैं. जिसके बाद आप लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में हिस्स ले सकते हैं. आपका दफ्तर आपको छुट्टी देने से इनकार नहीं कर सकता है.
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