लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, क्या अभी लोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं?
Elections 2024: इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया की ओर से लोकसभा के चुनावों की घोषणा कर दी गई है. इसी के साथ भारत में आचार संहिता भी लागू हो गई है. क्या अब कोई अपना नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वा सकता है.
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Elections 2024: इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने 18वीं लोकसभा के चुनावों की घोषणा कर दी है. और इसी के साथ भारत में आचार संहिता भी लागू हो गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी कि इस बार लोकसभा के चुनाव सात चरणों में पूरे होंगे. 19 अप्रैल को चुनावों के पहले चरण में 21 राज्यों में वोटिंग होगी. राजीव कुमार ने यह भी बताया कि भारत में कुल 97 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता है. कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं. लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है. तो क्या अब भी जुड़वाया जा सकता है वोटर लिस्ट में नाम चलिए जानते हैं.
लगभग 10 दिन का होता है समय
आज इलेक्शन कमीशन के चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही भारत में आचार संहिता भी लागू हो गई है. आचार संहिता लगने के बाद कई सरकारी कामों पर रोक लग जाती है. कोई नई योजना लागू नहीं हो पाती. नया फंड रिलीज नहीं हो पाता. लेकिन इस बीच अगर 18 साल से ऊपर किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है. तो फिर अभी भी वह वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. आचार संहिता लागू होने के बाद लगभग 10 दिन तक वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाया जा सकता है. यानी कि अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है. तो उसके पास 26 मार्च तक का समय है नाम जुड़वाने के लिए.
ऑनलाइन इस तरह जुड़वा सकते हैं नाम
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है तो उसके लिए आप ऑनलाइन अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसके लिए आपको इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.eci.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद 'ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन' लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद नई यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं. इसके बाद अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करें. अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं. तो आप उसमें BLO के पास डॉक्यूमेंट जमा करने का ऑप्शन चुन सकते हैं. BLO आपके घर से जरूरी दस्तावेज ले जाएगा.
ऑफलाइन इस तरह करें आवेदन
अगर आप ऑफलाइन वोटिंग लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं. तो इलेक्शन कमिशन की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. या फिर आप निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास जाकर उस आवेदन फार्म ले सकते हैं. इसके बाद फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरने के बाद सर्पोटिंग डॉक्युमेंट्स को अटैच करके के बाद आप उसे बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं.
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