Election Commission Rules: देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है और कुछ दलों ने तो उम्मीदवार भी उतारने शुरू कर दिए हैं. आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा. जिसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव प्रचार भी तेज हो जाएगा. चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन कई तरह की तैयारियों में जुटा है, जिनमें वोटर्स को खासतौर पर जागरुक किया जा रहा है. जिन लोगों के वोटर कार्ड नहीं बने हैं, उनके नए कार्ड बनाए जा रहे हैं. आज हम आपको वोट डालने के एक नियम को लेकर जानकारी दे रहे हैं. जिसमें आप बिना वोटर कार्ड के भी वोट डाल सकते हैं. 


चुनाव आयोग की जिम्मेदारी
देश में हर किसी को वोट डालने का अधिकार है, बशर्ते वो 18 साल की उम्र या उससे ज्यादा का हो और भारतीय नागरिक हो. लोकसभा चुनाव के लिए लाखों पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, देश के हर कोने में निर्वाचन अधिकारी पहुंचते हैं और वोट कलेक्ट करके लाते हैं. इन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं. इसके लिए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं.


बिना वोटर कार्ड के कैसे डालें वोट
कई ऐसे जिले हैं, जहां पर पोलिंग बूथ काफी दूर होते हैं. ऐसे में लोगों को कई किमी तक पैदल चलकर वोट डालने आना पड़ता है, चुनाव आयोग की तरफ से लोगों की इसमें मदद भी की जाती है. खासतौर पर बुजुर्गों के लिए तमाम तरह की सुविधाओं का इंतजाम होता है. अब अगर कोई इतनी दूरी तय करने के बाद पोलिंग बूथ पहुंचता है और वोटर कार्ड घर पर ही भूल जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो आप फिर भी वोट डाल सकते हैं, इसके लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है. पोलिंग बूथ के बाहर आपको पर्ची मिल जाएगी, जिससे आप वोट डाल सकते हैं. हालांकि इस दौरान चुनाव अधिकारी आपसे कोई दूसरा पहचान पत्र मांग सकते हैं. 


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