Employees Provident Fund: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों के रिटारमेंट के लिए पैसा जमा करता है. ऐसे में कोई कर्मचारी बीच में पैसा निकालना चाहता है तो क्लेम कर सकता है. हालांकि एक छोटी सी वजह के कारण आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने में विफल हो सकते हैं. ईपीएफओ ने बताया है कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए. 


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पीएफ अकाउंट खोला जाता है, जिसमें कंपनी और कर्मचारी दोनों की ओर से 12 फीसदी का योगदान दिया जाता है. इस जमा फंड पर सरकार की ओर से ब्याज भी दिया जाता है. अगर आप भी पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने जा रहे हैं तो  आपको कुछ काम निपटा लेने चाहिए. 


पैसा निकालने से पहले ये करें काम 


अगर आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने जा रहे हैं तो जरूरी है कि ई-नॉमिनेशन (EPFO E-Nomination) कर लें. अगर नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो आपकों कुछ और नुकसान उठाना पड़ सकता है. नॉमिनी जोड़ते हैं तो आसानी से ऑनलाइन पैसा निकाल सकते हैं. साथ ही 7 लाख का बीमा भी मिलता है, जो किसी अनहोनी के होने पर परिवार की सहायता के लिए दिया जाता है. इसके अलावा क्लेम सेटलमेंट भी आसानी से पूरा हो जाता है. 


नॉमिनी नहीं जोड़ने के नुकसान 


अगर कोई नॉमिनी नहीं जोड़ता है तो उसे कई नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. बिना नॉमिनी के पासबुक नहीं देख पाएंगे. साथ ही मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं निकाल सकते हैं. 


कैसे जोड़ें ई-नॉमिनेशन 



  • ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर आपको सबसे पहले आपको यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करना होगा.

  • अब मैनेज टैब पर जाकर ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें.

  • इसके बाद ई-नॉमिनेशन का पेज ओपेन होगा और अब सभी जानकारियों को भरें.

  • एक से ज्यादा नॉमिनी भरना चाहते हैं तो फिर से ऐड बटन पर क्लिक करें.

  • इसे सेव करने के बाद अब आप ई-साइन पर​ क्लिक करें और मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें.

  • अब आपको नॉमिनेशन पूरा हो जाएगा. 


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