एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर लगा 2.5 लाख का जुर्माना, जानें ऐसा करने पर क्या है सजा का प्रावधान
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कार चालक लगातार सायरन और हॉर्न के बावजूद एंबुलेंस को रास्ता नहीं दे रहा है. इस अमानवीय व्यवहार के लिए कार मालिक पर 2.5 लाख का जुर्माना किया गया है.
Kerela Ambulance Viral Video: सोशल मीडिया पर केरल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कार चालक लगातार सायरन और हॉर्न के बावजूद एंबुलेंस को रास्ता नहीं दे रहा है. इस अमानवीय व्यवहार के लिए कार मालिक पर 2.5 लाख का जुर्माना किया गया है. इसके अलावा कार चालक का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो केरल के त्रिशूर का बताया जा रहा है. हालांकि, यह घटना 7 नवंबर की है.
सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
सोशल मीडिया पर एंबुलेंस के ड्राइवर ने वीडियो शेयर किया है. डैशकैम फुटेज में दो लेन वाली सड़क पर एंबुलेंस 2 मिनट से अधिक वक्त तक सिल्वर मारूति सुजुकी कार का पीछा करती दिख रही है, लेकिन कार चालक एंबुलेस के आगे निकलने के हर प्रयास को नाकाम कर रहा है. इस दौरान एंबुलेंस का हॉर्न और सायरन लगातार बज रहा है, लेकिन कार चालक लगातार अनसुना कर रहा है.
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कार मालिक पर लगे कई आरोप...
अब अधिकारियों ने कार ड्राइवर की नंबर प्लेट से उसकी शिनाख्त की. वहीं, कार मालिक पर एंबुलेंस का रास्ता रोकने, मोटर वाहन अधिनियम द्वारा सशक्त प्राधिकारी के कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने और प्रदूषण नियंत्रक सर्टिफिकेट नहीं रखने का आरोप लगा है.
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एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर कानून क्या कहता है?
बताते चलें कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196ई के मुताबिक, एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 6 माह तक की कैद या 10 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है.
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