(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
आइसक्रीम के अंदर निकली इंसान की उंगली... ऐसा होने पर कितनी मिलती है सजा, ऐसे कर सकते हैं शिकायत
Bad Quality Food Complaints: मुंबई में एक शख्स ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की और उसमें कटी हुई उंगली निकल गई. जानिए ऐसे मामले में कहां की जा सकती है शिकायत और कितनी हो सकती है सजा.
Bad Quality Food Complaints: अक्सर आपने सुना होगा बाहर का खाना अच्छा नहीं होता. अक्सर उसमें क्वालिटी से कंप्रोमाइज होता हुआ मिलता है. लेकिन अगर आपको आइसक्रीम खानी हो. तो घर पर बनाना काफी मुश्किल काम होता है. इसलिए लोग बाहर से आइसक्रीम ऑर्डर कर लेते हैं और इन दिनों भयंकर गर्मी भी पड़ रही है.
ऐसे में आइसक्रीम गर्मी से राहत भी देती है. लोग गर्मी में घर बैठे खूब आइसक्रीम आर्डर करते हैं. लेकिन मुंबई से आई खबर जानकर आप अपने फोन से सभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप डिलीट कर देंगे. दरअसल मुंबई में एक शख्स ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की और उसमें कटी हुई उंगली निकल गई. जानिए ऐसे मामले में कहां की जा सकती है शिकायत और कितनी हो सकती है सजा.
FSSAI में करवा सकते हैं शिकायत दर्ज
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 के तहत खाने की खराब क्वालिटी को लेकर शिकायत दर्ज की जा सकती है. इस तरह के मामलों में आप अपनी शिकायत ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर कॉल करके दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको भारतीय खाद सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट fssai.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद आपको शेयर योर कंसर्न पर क्लिक करना होगा. इसके बाद खुद को रजिस्टर्ड करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद आप आपके लॉगिन करना होगा.
लॉगिन के बाद आपको संबंधित कैटेगरी यानी किस तरह का खाना था, फूड कैटरिंग परिसर यह सब चीजें सेलेक्ट करनी होगी. कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक डिस्क्रिप्टिव फार्म आएगा. जिसमें आपको खाने की फोटो और उसके साथ पूरी डिटेल्स सबमिट करनी होगी. सफलता पूर्वक फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसका इस्तेमाल करके आप कभी भी अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकेंते हैं. इसके साथ ही आप 1800112100 इस नंबर पर काॅल करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
जेल जाने के साथ हो सकता है जुर्माना
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 की धारा 54 के तहत खाने की खराब क्वालिटी या कुछ ऐसा पदार्थ मौजूद पाया जाता है जो कि सही नहीं होता. तो इस तरह के मौकों पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर 1 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है. इसके साथ ही 6 महीने की जेल भी हो सकती है.
इसके साथ ही अधिनियम की धारा 59 के तहत अगर खाने में मिलाई गई सामग्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है. तो जुर्माना 2 लाख तक का हो सकता है और वहीं अगर वह सामग्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है. तो जुर्माने की राशि 10 लाख तक की जा सकती है.
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