फ्लाइट में ले जा सकेंगे सिर्फ 7 किलो तक का महज एक बैग, क्या हैंड बैग का वजन भी इसमें जोड़ा जाएगा?
Flight Baggage Rules Changed: फ्लाइट में अब यात्री एक बैग में सिर्फ 7 किलोग्राम तक का ही सामान ले जा सकते हैं. चलिए बताते हैं क्या इसमें हैंडबैग का भी वजन जोड़ा जाएगा या नहीं.
Flight Baggage Rules Changed: भारत में रोजाना लाखों लोग फ्लाइट के जरिए सफर करते हैं. कुछ दिनों में नया साल भी आने वाला है. ऐसे में यात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा. क्योंकि बहुत से लोग नए साल पर छुट्टियां मना जाते हैं. और इनमें से ज्यादातर लोग फ्लाइट के जरिए ही सफर करते हैं. फ्लाइट में सफर करने को लेकर के भी कई नियम तय किए गए होते हैं. इनमें से कुछ नियम यात्रियों के लिए होते हैं.
फ्लाइट में यात्रा करने से पहले आपको चेक इन करना होता है. जहां आपका सामान भी चेक किया जाता है. नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) की ओर से अब फ्लाइट में यात्रा करने वालों के लिए लगेज को लेकर नियम बदल दिए गए हैं. अब यात्री एक बैग में सिर्फ 7 किलोग्राम तक का ही सामान ले जा सकते हैं. चलिए बताते हैं क्या इसमें हैंडबैग का भी वजन जोड़ा जाएगा या नहीं.
हैंड बैग 7 किलो वजन ही ले जा सकेंगे
अगर आप फ्लाइट में आए दिन सफर करते हैं. तो आपको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की ओर से फ्लाइट यात्रियों के लिए बदले गए नियम के बारे में पता होना जरूरी है. नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) ने फ्लाइट में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए हैंड बैगेज के नियमों में बदलाव कर दिया है. अब डोमेस्टिक फ्लाइट या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान एक ही बैग ले जाने की इजाजत होगी. जिसमें हैंड बैग भी शामिल है. यानी अगर हैंड बैग में 4 किलो है. तो उसके अलावा 3 किलो वजन और हो सकता है सिर्फ.
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इतना ही नहीं इसमें सिर्फ 7 किलोग्राम तक वजन ही ले जाया जा सकेगा. इसके लाभ आपके साथ जो भी बैग होगा उसकी आपको जांच करवानी होगी. बता दें 7 किलोग्राम तक की लिमिट इकोनामी और प्रीमियम इकोनामी क्लास के यात्रियों पर लागू होगा. तो वहीं फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में यात्रा करने वाले यात्री 10 किलोग्राम तक का हैंडबैग अपने साथ ले सकते हैं.
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ज्यादा वजन ले गए तो क्या होगा?
फ्लाइट में यात्रा करने वालों के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने हैंडबैग के वजन को लेकर ही नहीं. बल्कि उसके साइज को लेकर के भी नियम तय किए हैं. नियम के मुताबिक एक यात्री के हैंड बैग की ऊंचाई 55 सेमी (21.6 इंच), लंबाई 40 सेमी (15.7 इंच) और चौड़ाई 20 सेमी (7.8 इंच) होनी चाहिए. यात्री अगर इन नियमों से ज्यादा वजन या साइज का हैंड बैग या कैबिन बैग ले जाते हैं. तो उनपर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा.
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