General Coach Ticket Fine: भारत में रेलवे से रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं. जिनके लिए भारतीय रेलवे रोजाना हजारों ट्रेन चलता है. ट्रेन का सफर काफी सुविधायुक्त और सहूलियत भरा होता है. इसीलिए ज्यादातर लोग जब दूर के सफर की प्लानिंग करते हैं. तो वह ट्रेन से जाना पसंद करते हैं. फ्लाइट के मुकाबले ट्रेन सस्ती भी पड़ जाती है. ट्रेन में दो तरह के कोच होते हैं. एक रिजर्व और दूसरे नाॅन रिजर्व. ज्यादातर लोग ट्रेन में रिजर्वेशन करवा कर जाते हैं.
लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं. जो नाॅन रिजर्वड कोच जिसे ट्रेन का जनरल डिब्बा कहा जाता है. उसमें जाते हैं. लेकिन चाहे आप रिजर्व कोच में जाएं या फिर नाॅन रिजर्व कोच में आपको टिकट लेनी होती है. लेकिन आप टिकट नहीं लेते तो आपको फाइन चुकाना होता है. लेकिन अगर टीटीई आपसे ज्यादा रुपये मांगता है. तो फिर आप ऐसे में टीटीई की शिकायत कर सकते हैं.
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इतना देना होगा जुर्माना
रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आप ट्रेन के जनरल कोच में बिना टिकट के सफर करते हैं. तो फिर आपको जुर्माना देना होगा. रेलवे के नियमों के अनुसार ऐसे मौके पर आपको ढाई सौ रुपये का जुर्माना देना होगा और जहां से ट्रेन ने चलना शुरू किया था और जहां आप पकड़े जाते हैं. वहां तक का किराया भी देना होता है. लेकिन अगर टीटीई आपसे जु्र्माने के ज्यादा पैसे मांगता है. तो फिर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. कैसे और कहां कर सकते हैं शिकायत चलिए बताते हैं.
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टीटीई की कर सकते हैं शिकायत
अगर आप बिना टिकट के ट्रेन के जनरल कोच में सफर करते हैं. तो फिर आपको जुर्माना देना होता है. लेकिन अगर टीटीआ आपसे तय जुर्माने से ज्यादा पैसे मांगता है. तो फिर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप सतर्कता हेल्पलाइन नंबर 155210 पर मैसेज करके शिकायत कर सकते हैं. इसके साथ ही आप रेल मदद पोर्टल पर जाकर कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं. इसके अलावा www.coms.indianrailways.gov.in. इस लिंक पर जाकर के भी आप अपनी कंप्लेट दर्ज करवा सकते हैं.
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