Public Vulgarity Laws: भारत के संविधान में सबको अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी है. लोग जो करना चाहते हैं उन्हें उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है. लेकिन आज़ादी तब तक ही इस्तेमाल की जा सकती है. जब तक वह दूसरों को परेशान नहीं कर रही. वरना यह अपराध की श्रेणी में आ जाएगा.


सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले इंदौर की सड़कों पर एक लड़की ब्रा पहनकर घूम रही थी. जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल लोगों ने उसपर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया. अगर कोई इस तरह पब्लिक प्लेस में वल्गैरिटी फैलाता है. तो उसके लिए क्या हैं नियम. क्या हो सकती है सजा? चलिए आपको बताते हैं. 


पब्लिक प्लेस में वल्गैरिटी को लेकर है नियम


संविधान ने जहां हर भारतीय नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं. तो उसके साथ ही कुछ मौलिक कर्तव्य भी तय किए हैं. जहां आपको कुछ भी करने की आजादी है. तो वहीं आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जो काम कर रहे हैं वह संविधान के नियमों के खिलाफ ना हो. इंदौर में जहां एक लड़की ब्रा पहनकर बाजार में घूम रही थी. अगर कोई इस तरह की हरकत पब्लिक प्लेस पर करता है. तो इसे वल्गैरिटी फैलाना माना जाएगा. जो कि एक अपराध है.


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भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत पब्लिक प्लेस पर इस तरह की हरकत करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. तो इसके साथ ही 3 महीने की जेल भी हो सकती है. इस नियम के तहत कोई भी पब्लिक प्लेस पर इस तरह का काम नहीं कर सकता. जिससे बाकी लोगों को परेशानी हो या फिर वह अपमानित महसूस करें. 


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कोई भी कर सकता है कंप्लेंट


अगर पब्लिक प्लेस पर कोई इस तरह की वल्गैरिटी फैलता है. ब्रा पहनकर वाॅक करता है. या फिर कोई और कोई अश्लील हरकत करता है. तो ऐसे में वहां मौजूद लोग उस शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके बाद पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकती है. बता दें इंदौर में ब्रा पहनकर घूमने के बाद लड़की ने अपनी हरकत के लिए सार्वजिनक मांफी भी मांगी है.


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