Government Grant For Daughter's Marriage: भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजना चलाई जाती है. इनमें अलग-अलग लोगों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग तरह की योजनाएं होती हैं. केंद्र सरकार के अलावा अलग-अलग राज्यों की सरकारें भी राज्य के नागरिकों के लिए अलग-अलग तरह की योजनाएं चलाती हैं. हर माता-पिता का सपना होता है कि वह धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करें.


लेकिन सभी के पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते. ऐसे माता-पिताओं की मदद सरकार करती है. भारत के इन राज्यों की सरकारें बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता देती हैं. किस तरह सरकार से ली जा सकती है यह सहायता. क्या है इसके लिए पूरी प्रक्रिया चलिए आपको बताता हैं.  


यूपी में दिए जाते हैं इतने रूपये


उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है. इनमें एक योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए अनुदान भी दिया जाता है. उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को सरकार द्वारा मदद की जाती है. शहरी क्षेत्र में सरकार द्वारा 56460 रुपये की मदद दी जाती है.


तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपये दिए जाते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए शादी से 90 दिन पहले आवेदन देना होता है. योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन देना होता है. 


एमपी सरकार देती है 55 हजार


उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा मध्य प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए अनुदान देती है. एमपी सरकार द्वारा किसी प्रकार की जाति या धर्म को लेकर बाध्यता नहीं रखी गई है. सामूहिक विवाह के अंतर्गत योजना में बेटी को 49000 रुपये अकाउंट में भेज दिए जाते हैं. इसके साथ ही 6000 रुपये अलग से कन्यादान के समय दिए जाते हैं. योजना के अधिकारिक वेबसाइट https://socialjustice.mp.gov.in/ पर जाकर इसके लिए आवेदन दिया जा सकता है. 


दिल्ली सरकार देती है 30 हजार


मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली सरकार द्वारा भी बेटियों के विवाह में अनुदान दिए जाने के लिए योजना चलाई जाती है. दिल्ली में बालिका विवाह योजना के तहत सरकार द्वारा बेटी की शादी के लिए 30000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है.


इस योजना का लाभ लेने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर कोई भी परिवार आवेदन कर सकता है. योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग सभी वर्गों के लोग आवेदन दे सकते हैं. 


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