Government Pension Scheme For Labourers: केन्द्र सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. सरकार की योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिलता है. सरकार अलग-अलग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लेकर आती है. इनमें से ज्यादातर योजनाएं गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए होती हैं. देश में एक बहुत बड़ा वर्ग मजदूरों को है. जो रोजाना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिहाड़ी करते हैं.
तो कई बहुत छोटे-मोटे काम करते हैं. इन मजदूरों की न आय तय होती है. न ही इनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन का कुछ प्रावधान होता है. इस तरह के मजदूरों के लिए भी सरकार ने एक नई योजना शुरू की हैं. जिसके तहत सरकार मजदूरों को पेंशन की व्यवस्था करती है. किस तरह मजदूर कर सकते हैं इस योजना के लिए आवेदन चलिए आपको बताते हैं.
मजदूरों को मिलेगी हर महीने पेंशन
भारत सरकार देश के गरीब तबकों के लिए खास तौर पर कई योजनाएं चलाती है. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन शुरू की है. साल 2019 में सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन देती है.
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18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के बीच के मजदूरों को सरकार 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देना शुरू करती है. इस स्कीम में काम से कम 20 साल तक कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है. इस स्कीम में जितना योगदान मजदूर करता है. उतना ही योगदान सरकार की ओर से होता है.
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कहां करना होता है योजना के लिए आवेदन?
भारत सरकार की इस पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर अपने शहर में किसी भी नजदीकी जन सेवा केंद्र जा सकते हैं. वहां ऑपरेटर से पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए कहना होगा. ऑपरेटर को अपना आधार कार्ड और बैंक की पासबुक की जानकारी देनी होगी. योजना में लाभ के लिए जरूरी है आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से लिंक हो.
जब जन सेवा केंद्र ऑपरेटर पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आपका आवेदन कर देता है. तो इसके लिए प्रीमियम की पहली किस्त आपको नगद देनी होती है. जिसे आप चेक या कैश के जरिए जमा कर सकते हैं. इसके बाद प्रीमियम की राशि आपके खाते से ऑटो डेबिट होती रहती है.
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