Government Awas Yojana: केंद्र सरकार की ओर से गरीब परिवारों की सहायता के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं. साथ ही राज्य सरकार (State Government Scheme) भी ऐसी कई योजनाएं चलाती है ताकि गरीब परिवारों की आर्थिक मदद की जा सके. लोगों को घर मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) संचालित करती है. वहीं कुछ राज्यों की ओर से भी आवास के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है.
हरियाणा सरकार (Haryana Government Scheme) की ओर से अंबेडकर नवीनीकरण योजना (Ambedkar Awas Navinikarn Yojana) चलाई जाती है, जिसके तहत मकान की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. साथ ही कुछ शर्तों को भी पूरा करना होगा.
किसे योजना का मिलेगा लाभ और क्या होगी शर्त
- इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए व्यक्ति हरियाणा का निवासी होना चाहिए.
- आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची में होना चाहिए.
- घर आवेदक के नाम पर होना चाहिए और कम से कम 10 साल पुराना और मरम्मत योग्य होना चाहिए.
- अगर पहले ही घर की मरम्मत के लिए अनुदान लिया जा चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल सूची में शामिल आवेदक इसका लाभ उठा सकते है.
क्या-क्या मिलता है लाभ
डॉक्टर बीआर अंबेडकर योजना के तहत अगर कोई योजना के सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसे 80 हजार रुपये की रकम दी जाएगी. इस योजना को संशोधित किया गया है और इसमें बदलाव करके बीपीएल सूची में आने वाले लोगों को भी शामिल किया गया है.
किन दस्तावेजों की आवश्यकता
आवेदक के पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार किसी एक सदस्य के नाम पर जमीन, मकान के दस्तावेज, बैंक डिटेल डाक्यूमेंट, राशन कार्ड, मकान के साथ एक फोटो और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए.
कैसे करें आवेदन
- सबसे पहले saralharyana.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा.
- अब आपके सामने होम पेज ओपेन हो जाएगा.
- इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा. अगर आप पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको New user?Register here के लिंक पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर्ड करें.
- फिर लॉग इन करके आवेदन वाले लिंक पर क्लिक करें.
- अब आवेदन फॉर्म खुल जाएंगे, जिसमें पूरी जानकारी भरें और दस्तावेजों को अपलोड करें.
- इसके बाद आप 30 रुपये का पेमेंट करें.
- अब आपको आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
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