हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में शनिवार को वोटिंग होनी है. चुनाव के लिए पार्टियों और उम्मीदवारों ने प्रचार में अपना दम लगा लिया है और अब जनता को ईवीएम में किस्मत कैद करनी है. अगर आप भी हिमाचल प्रदेश में वोट डालते हैं तो आप भी ये पहले देख लीजिए कि क्या आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है या नहीं. अगर आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है तो आप भी वोटर आईडी के जरिए वोट दे सकते हैं. लेकिन, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो क्या होगा?
ऐसे में जानते हैं कि अगर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो क्या आप वोट दे सकते हैं? जानते हैं वोटर आईडी कार्ड और वोट देने को लेकर क्या नियम है?
क्या बिना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं वोट?
अगर वोटर आईडी कार्ड है तो आप आसानी से वोट दे सकते हैं. लेकिन, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की जरुरत नहीं है. आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट दे सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना आवश्यक है. अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो बिना वोटर आईडी कार्ड, अन्य किसी सरकारी आईडी के जरिए चुनाव में वोट दिया जा सकता है. इस स्थिति में आप वोटर आईडी कार्ड के साथ ही अन्य फोटो पहचान पत्र दिखाकर भी वोट दे सकते हैं.
आप वोटिंग के दिन वोटर आईडी कार्ड के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि को दिखाकर भी वोट दे सते हैं. इसके लिए सरकारी पहचान पत्र की आवश्यकता होती है.
वोटर लिस्ट में ही ना हो नाम?
हालांकि, अगर आपका वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकेंगे. मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना आवश्यक है.
कैसे चेक करें नाम है या नहीं?
अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो आप चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं. आप चुनाव आयोग की वेबसाइट से अपने एरिया या नाम के आधार पर अपना नाम खोज सकते हैं. चुनाव आयोग ने हर राज्य के हिसाब से भी अलग वेबसाइट बनाई है, जहां आप मतदाता सूची देख सकते हैं.
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