Home Loan Insurance or Term Insurance: अपना घर खरीदना सभी का एक सपना होता है. इसके लिए लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं. खूब सारे पैसे जमा करते हैं. तब जाकर कहीं एक घर खरीद पाते हैं.  लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हो पाते. तो ऐसी स्थिति में इन लोगों की मदद करता है होम लोन. होम लोन के लिए भारत में बहुत सारे बैंक है. तो इसके साथ ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों भी मौजूद है.


लेकिन होम लोन लेने के बाद लोगों को उसे चुकाने में कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इसके लिए उसके लिए लोग सिक्योरिटी का ऑप्शन लेकर चलते हैं. सिक्योरिटी के हिसाब से आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. जिनमें टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी और होम लोन इंश्योरेंस होता है. क्या टर्म इंश्योरेंस होम लोन इंश्योरेंस से बेहतर होता है. चलिए आपको बताते हैं इसका जवाब. 


होम लोन इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस किसमें है फायदा?


जब भी आप हो होम लोन लेते हैं. तो उसकी सिक्योरिटी के लिहाज से आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. जिनमें एक होता है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा होता है होम लोन इंश्योरेंस. होम लोन इंश्योरेंस को सामान्य तौर पर होम लोन प्रोटक्शन प्लान यानी HLPP कहा जाता है. वहीं अगर आप बात की जाए तो आपके लिए टर्म इंश्योरेंस बेहतर रहता है या फिर होम लोन इंश्योरेंस तो इसमें यह बात निर्भर होती है आपकी प्रीमियम की लागत पर. टर्म इंश्योरेंस में आपको अंतरार पर पैसे देने पड़ते हैं.


यानी जिस प्रकार आपके इंश्योरेंस लेते हैं उसकी प्रीमियम राशि होती है. वैसे ही टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम होता है. वहीं होम लोन इंश्योरेंस में आपको एक साथ प्रीमियम चुकाना होता है. अगर उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो.  अगर आप एक करोड़ का कवर लेते हैं, तो उसमें आपको होम लोन इंश्योरेंस के तहत 50000 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं. तो वहीं टर्म इंश्योरेंस में आपके पास 8000 रुपये से लेकर 15000 रुपये तक प्रीमियम चुकाने की सुविधा होती है. 


टर्म इंश्योरेंस है बेहतर


टर्म इंश्योरेंस और होम लोन इंश्योरेंस में अगर देखा जाए तो टर्म इंश्योरेंस में आपको फायदा होता है. क्योंकि इसमें आपको कई ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं. जो होम लोन इंश्योरेंस में नहीं मिल पाते हैं. इसमें अगर लाइफ कवर की बात की जाए तो जिस व्यक्ति ने टर्म प्लान लिया होता है. अगर उसकी किसी कारण मृत्यु हो जाती है. तो उसके परिवार को बीमा के कवर की राशि दी जाती है.


जिससे वह होम लोन चुका सकते हैं. और बची हुए राशि को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं. लेकिन वहीं अगर किसी ने होम लोन इंश्योरेंस लिया होता है. और उसकी किसी कारण मृत्यु हो जाती है. तो ऐसे में कंपनी सिर्फ होन लोन चुकाती है. परिवार को अलग से कोई राशि नहीं देती. बाकी कंपेरिजन के लिए आप किसी एक्सपर्ट्स से भी सलाह ले सकते हैं. 


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