सड़क या फुटपाथ पर रहने वाले लोग कैसे डालते हैं वोट? जानें क्या है नियम
Elections 2024: वोटिंग की बात आती है तो कई बार लोगों के मन में सवाल आता है. जो लोग बेघर हैं जो सड़कों पर और फुटपाथ पर रहते हैं क्या वह डाल पाएंगे? अगर हां तो फिर कैसे चलिए जानते हैं.
Elections 2024: 16 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ने भारत में 18वीं लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस बार के लोकसभा चुनाव सात चरणों में पूरे किए जाएंगे. लोकसभा चुनावों का पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को, चौथा चरण 13 मई को, पांचवा चरण 20 मई को, छठवां चरण 25 मई को तो वहीं सातवां और आखिरी चरण1 जून को होगा. 18 साल से ऊपर के सभी लोग इन चुनावों के लिए वोट डाल पाएंगे. वोटिंग की बात आती है तो कई बार लोगों के मन में सवाल आता है. जो लोग बेघर हैं जो सड़कों पर और फुटपाथ पर रहते हैं. क्या वह डाल पाएंगे. अगर हां, तो फिर कैसे चलिए जानते हैं.
बिना पहचान पत्र बनता है वोटर कार्ड
अगर कोई व्यक्ति बेघर है. यानी कि उसका कोई स्थाई पता नहीं है. वह सड़क या फुटपाथ पर रहता है. तो वह व्यक्ति भी वोट डाल सकता है. उसके लिए उसे वोटर कार्ड बनाना पड़ता है. जो कि जहां जिस फुटपाथ पर वह व्यक्ति रहता है. उस क्षेत्र के लोकल बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा बनाया जाता है. ऐसे व्यक्तियों का वोटर कार्ड बिना किसी दूसरे पहचान पत्र के बन जाता है. लेकिन इसके लिए बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर को उस व्यक्ति के पास जाना होता है और सुनिश्चित करना होता है वह उसी क्षेत्र में रहता है. इसके लिए बीएलओ एक से ज्यादा बार भी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उस व्यक्ति के पास जा सकता है.
वोटर लिस्ट में आ जाता है नाम
जब बीएलओ कंफर्मेशन के बाद उस व्यक्ति के वोटर कार्ड का एप्लीकेशन प्रोसेस कर देता है. तो कुछ ही दिनों में उसका वोटर कार्ड बनकर आ जाता है. जो कि बीएलओ खुद उस व्यक्ति को सौंप देता है या फिर उस व्यक्ति को दफ्तर से लेने जाना पड़ता है. क्योंकि ऐसे लोगों का घर नहीं तो इसलिए डाक द्वारा वोटर कार्ड नहीं भेजा जा सकता.
वोटर कार्ड बन जाता है. तो इसके बाद उनका नाम इलेक्शन के समय वोटर लिस्ट में आ जाता है. और उसके बाद वह वोटर स्लिप लेकर और अपना वोट रिकॉर्ड ले जाकर वोट डाल पाते हैं. चुनावों में वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम का होना बेहद जरूरी है. अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता तो फिर ऐसे में वह व्यक्ति वोट नहीं डाल पाता.
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