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PF क्लेम रिजेक्ट होने के कितने दिन बाद करें दोबारा अप्लाई? जान लीजिए तरीका

कई बार पीएफ क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे खाताधारक परेशान हो जाते हैं. लेकिन ऐसी स्थिति में घबराने से बेहतर ये है कि आप कुछ नियमों का पालन करके दोबारा अप्लाई करके अपना पैसा निकाल सकते हैं.

आपने अक्सर सुना होगा कि किसी का EPFO क्लेम बार-बार रिजेक्ट हो जा रहा है. अगर आपने भी पीएफ क्लेम के लिए एप्लाई किया है और आप भी इसे लेकर परेशान हैं तो घबराएं नहीं. पिछले ही साल EPFO ने इस परेशानी को दूर करने के लिए गाइडलाइन जारी की थी जिससे की ग्राहक इस समस्या से जूझने से बच सकें. कई बार इसके रिजेक्ट हो जाने के बाद लोगों को ये पता नहीं होता कि इसके लिए दोबारा अप्लाई कैसे करें. आज के इस आर्टिकल में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि पीएफ के दावे को रिजेक्ट होने के बाद आप कब और कैसे इसे दोबारा क्लेम कर सकते हैं.

ऑनलाइन ईपीएफ क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है, जान लीजिए

आपके ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) दावे को ऑनलाइन रिजेक्ट किए जाने के मैन कारण ये हो सकते हैं कि ऑनलाइन क्लेम फॉर्म में दी गई जानकारी दावे  के लिए गलत या अधूरी हो सकती है, जैसे कि बैंक खाते का विवरण, सदस्य का विवरण, या यहां तक ​​कि रोजगार से संबंधित विवरण, ये सभी रिजेक्श के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं. इसके अलावा ईपीएफ प्रणाली के बाहर डिएक्टिवेट यूएएन या फिर ऐसा यूएएन जो पीएफ से मेल ही नहीं खाता है. कुल मिलाकर अगर गलत यूएएन मंबर आप फॉर्म में दर्ज करते हैं तो भी आपको रिजेक्शन झेलना पड़ सकता है. इसके अलावा आप जितना पैसा निकालना चाहते हैं वो पैसा आपके पीएफ खाते में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर भी आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.

इतने दिन बाद कर सकते हैं रिक्लेम

सबसे पहले, आपको अपने पीएफ दावे के खारिज होने का कारण पता लगाना होगा. यह जानकारी पीएफ दावे की स्थिति में मिल सकती है. कारण जानना जरूरी है ताकि आप इसे सुधार सकें. आपको बता दें कि फॉर्म रिजेक्ट होने के एक से दो दिनों के भीतर आप दोबारा क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: किसी को सुसाइड के लिए उकसाने पर कितनी मिल सकती है सजा? जान लीजिए नियम

कारण की पहचान करने के बाद, समस्या को ठीक करने के लिए आपको जो गाइड लाइन दी जा रही है इसे फॉलो करना होता है. उदाहरण के लिए, अगर आपका अनुरोध इसलिए अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि चेक पर कोई नाम नहीं है, तो आप बैंक से नई चेकबुक मांग सकते हैं या इसके बजाय बैंक पासबुक जमा कर सकते हैं.

1- यूजर्स अपना आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके यूएएन सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें.

2- क्लेम के लिए लागू दावा फॉर्म पर क्लिक करें, उदाहरण के लिए, ऑनलाइन सेवा अनुभाग से फॉर्म 19, 10सी, या 31.

3- अपना बैंक खाता विवरण दर्ज करें. कंफर्म करने के लिए बैंक खाता संख्या दोबारा दर्ज करें.

4- जिस क्लेम के प्रकार के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके अनुसार फॉर्म चुनें.

5- अपना विवरण, पता भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

6- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और अपना पीएफ दावा आवेदन जमा करें.

7- एक बार आवेदन जमा हो जाने पर, अपने आवेदन की प्रगति की निगरानी के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी स्थिति पर नज़र रखें.

यह भी पढ़ें: नकली आधार या पैन कार्ड रखने पर कितनी मिल सकती है सजा? ये हैं नियम

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