बैंक के लॉकर में चोरी होने या आग लगने पर कितना मिलता है मुआवजा? ये है नियम
Bank Locker Compensation Rules: बैंक में चोरी हो जाए और आपका लॉकर में रखी हुई कीमती चीज चोरी हो जाए या फिर बैंक में आग लग जाए और आपके लॉकर में रखा सामान जल जाए. तो ऐसे में बैंक कितना मुआवजा देगा.
Bank Locker Compensation Rules: अक्सर लोग अपनी कीमती चीजों को सुरक्षित जगहों पर रखना सही मानते हैं. जहां उन्हें चोरी ना किया जा सके. जहां उन्हें आपके अलावा और कोई ना देख सके. लोग बैंक के लॉकरों को अपनी कीमती चीजों के लिए बेहद सेफ मानते हैं. देश में बहुत सारे बैंक लॉकर की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं.
जो बैंक आपको लाॅकर की सुविधा देते हैं. इसके बदले वह आपसे सालाना कुछ रुपए चार्ज करते हैं. लेकिन कभी आपने सोचा है अगर बैंक में चोरी हो जाए और आपके लॉकर में रखी हुई कीमती चीज चोरी हो जाए या फिर बैंक में आग लग जाए और आपके लॉकर में रखा सामान जल जाए. तो ऐसे में क्या होगा? बैंक आपको कितना मुआवजा देगा जानते हैं आप.
बैंक के लॉकर से चोरी हुआ सामान तो कितना मिलते मुआवजा?
अगर आपने अपना कीमती सामान बैंक के लॉकर में रखा है. तो फिर उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक अथॉरिटी की होती है. ऐसे में अगर आपका सामान लॉकर से चोरी हो जाता है या कहीं गुम हो जाता है. तो यह बैंक की लापरवाही मानी जाता है. और इसके लिए बैंक उत्तरदायी होता है. ऐसे मौके पर बैंक की ओर से आपको मुआवजा दिया जाता है.बैंक में चोरी, डकैती के दौरान लॉकर से आपका सामान खो जाता है चोरी हो जाता है.
या फिर बैंक की बिल्डिंग गिर जाती है. जिससे आपका लॉकर में रखा आपका सामना क्षति ग्रस्त हो जाता है. तो बैंक को आपके लॉकर के सालाना किराए के चार्ज के 100 गुना ज्यादा देने होते हैं. यानी उदाहरण के तौर पर कहे तो अगर आप सालाना ₹5000 बैंक को लाकर के किराए के देते हैं तो बैंक आपको ऐसे मौके पर 5 लाख रुपये का मुआवजा देगा.
आग लगने पर भी मिलेगा मुआवजा
बैंक परिसर में अगर आग लगती है. और आपके लॉकर में रखे सामान को नुकसान होता है. तो यह बैंक की लापरवाही मानी जाती है. और ऐसे मौके पर भी बैंक को आपको 100 गुना मुआवजा देना होता है. लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में अगर बैंक को नुकसान होता है. जैसे बाढ़ या भूकंप या बिजली गिरना. तो फिर इन मौकों पर बैंक उत्तरदायी नहीं होता. ऐसे केस में मुआवजा नहीं दिया जाता.
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