Tax Benefits On Home Loan: अपना घर लेना किसी के जीवन का सपना होता है. लोग बेहद मेहनत मशक्कत के बाद अपना घर खरीद पाते हैं. लेकिन कभी-कभार लोगों के पास उतनी पूंजी नहीं हो पाती कि वह घर खरीद लें. लेकिन घर खरीदना जरूरी होता है. ऐसे में वह बैंक से लोन लेते हैं.
होम लोन लेने के लिए बैंक ऑफर्स दे रहे हैं. तो वहीं मोदी सरकार भी लोगों को घर खरीदने के लिए काफी सहूलियत दे रही है. सरकार की ओर से घर खरीदने के लिए होम लोन लेने पर इनकम टैक्स में रियायत दी जा रही है. आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेते वक्त कितना टैक्स बचा सकते हैं. चलिए इस बारे में जानते हैं.
होम लोन लेने पर टैक्स में मिलती है छूट
होम लोन के ब्याज पर आपको सरकार की ओर से छूट दी जाती है. अगर किसी ने होम लोन लिया है. तो उस पर उसे ब्याज भी चुकाना होता है. होम लोन की ईएमआई दो पार्ट में होती है पहली तो प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट. इनकम टैक्स की धारा 80c के तहत आपको होम लोन पर डेढ़ लाख तक की छूट मिलती है. तो वहीं धारा 80E के जरिए आपको होम लोन के ब्याज चुकाने पर अधिकतम 50,000 रुपये तक की छूट मिल जाती है.
लेकिन बता दें कि आपको यह लाभ तभी मिलता है. जब आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बनाने के लिए लोन लेते हैं. या फिर उसे खरीदने के लिए लोन लेते हैं. इसके अलावा बचत की बाकी सामान्य योजनाओं में टैक्स पर जो सामान्य छूट दी जाती है. वही मिलती है.
यह है छूट लेने का क्राइटेरिया
इनकम टैक्स की धारा 80EEA के अनुसार जब कोई व्यक्ति पहली बार घर खरीदने के लिए होम लोन लेता है तो उसे ब्याज की राशि पर डेढ़ लाख रुपए तक की छूट मिलती है. तो वहीं इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत आप आप 2 लाख तक की एक्सेंम्शन मिलती है. इसके साथ ही आपको धारा 80EE ईएमआई पर लगने वाले ब्याज पर 50,000 रुपये तक की छूट दी जाती है.
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