PAN-Aadhaar Link Status: आपका भी पैन कार्ड बेकार हो जाएगा, अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो ऐसा केंद्र सरकार और आयकर विभाग की ओर से बार-बार बताया जा रहा है. पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जिसके बिना वित्तीय संबंधी बहुत से काम नहीं हो सकते हैं. खासकर रिटर्न फाइल करने और आयकर से जुड़े कोई भी काम बिना पैन कार्ड के नहीं किए जा सकते हैं.
आयकर विभाग की ओर से हाल ही में ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आप पैन कार्ड का उपयोग 31 मार्च के बाद नहीं कर पाएंगे. साथ ही इसे लिंक्ड करने की भी अपील की है. हालांकि अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है कि नहीं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. एक आसान प्रोसेस से मिनटों में इसकी जानकारी हो जाएगी. इसके बाद अगर लिंक नहीं है तो आप इसे लिंक कर सकते हैं.
कैसे पता करें आपका आधार पैन के साथ लिंक है या नहीं
- इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर आप इस डायरेक्ट लिंक पर भी जा सकते हैं.
- अब क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपको 10 अंकों का पैन नंबर और 12 डिजिट का आधार नंबर दर्ज करना होगा.
- अब व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना होगा.
- अगर आपका आधार लिंक है तो आपको इसे लिंक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर लिंक नहीं है तो आपको लिंक करना होगा.
आधार से पैन लिंक नहीं हुआ तो क्या होगा
अगर आधार से पैन लिंक नहीं होता है तो आयकर रिटर्न नहीं मिलेगा. साथ ही पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं और दूसरा पैन कार्ड भी नहीं बनवा सकते हैं. रिटर्न फाइल करने के दौरान भी इस दस्तावेज की आवश्यकता होती है. ऐसे ही कई तरह के काम बिना पैन कार्ड के पूरा नहीं कर सकते हैं.
पैन कार्ड को आधार से कैसे करें लिंक
- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और क्विक लिंक सेक्शन में आधार लिंक पर क्लिक करें.
- अब आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर दर्ज करें.
- आगे बढ़ें और पैन और कंफर्म पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- अब ओटीपी दर्ज करें और इनकम टैक्स फाइल प्रोसीड के लिए क्लिक करें.
- इसके बाद पेमेंट का तरीका दर्ज करें और एसेसमेंट ईयर दर्ज करें.
- भुगतान होने के बाद पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा.
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