फ्लाइट डिले होने के चलते आप बाहर आ गए तो क्या मिलेगा रिफंड? ये है नियम
Flight Rules: ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने हाल ही में कुछ नए नियम लागू किए हैं. जिनमें अब फ्लाइट डिले होने पर पैसेंजर फ्लाइट से बाहर आ सकते हैं. ऐसे में क्या यात्रियों को रिफंड मिलेगा?
Flight Rules: अक्सर लोगों को जब बहुत दूरी का सफर तय करना होता है. तो वह ट्रेन की बजाए फ्लाइट से जाना पसंद करते हैं. फ्लाइट कम समय में ही आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है. भारत में रोजाना तकरीबन 1800 के करीब फ्लाइट उड़ती हैं. जिनमें करीब तीन लाख यात्री सफर करते हैं. उड़ान के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर है.
भारत में फ्लाइट से जुड़ी सेवाओं के लिए अलग से एक मंत्रालय है. जिसे नागर विमान मंत्रालय कहा जाता है. उड़ान की सेवाओं को लेकर नियम कानून इसी मंत्रालय द्वारा बनाया जाते है. नागरिक विमामन मंत्रालय के अंदर आने वाली एविएशन सेफ्टी को देखने वाली संस्था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने हाल ही में कुछ नए नियम लागू किए हैं. जिनमें अब फ्लाइट डिले होने पर पैसेंजर फ्लाइट से बाहर आ सकते हैं. ऐसे में क्या यात्रियों को रिफंड मिलेगा. चलिए जानते हैं.
फ्लाइट डिले होने पर पैसेंजर बाहर आ सकते हैं
एयरपोर्ट पर चेक इन के बाद पैसेंजर फ्लाइट के लिए बोर्डिंग करते हैं. अक्सर देखा जाता है किन्हीं कारणों के चलते. बोर्डिंग के बाद भी फ्लाइट उड़ने में देरी होती है. लेकिन अब नए नियमों के लागू होने के बाद यात्रियों को फ्लाइट में बैठकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
वह चाहें तो बाहर भी आ सकते हैं. और एग्जिट गेट से निकल भी सकते हैं. ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी द्वारा यह फैसला लिया गया है. यात्रियों को फ्लाइट से बाहर आने के लिए टाइम ड्यूरेशन क्या होगी इस बात का फैसला एयरलाइंस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर छोड़ दिया गया है.
क्या मिलेगा रिफंड?
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी बीसीएएस द्वारा लिए गए फैसले के बाद लोगों के मन में कुछ सवाल हैं. अगर कोई यात्री फ्लाइट डिले होने पर फ्लाइट से निकल के बाहर आ जाता है. तो क्या उसे रिफंड दिया जाएगा या नहीं. तो बता दें इस बात को लेकर अभी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी द्वारा कोई अपडेट जारी नहीं की गई.
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