Bank Note Exchange Policy: अक्सर लोगों के पास बहुत पुराने नोट पड़े रहते हैं. जिनकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी होती है कि वह बाहर निकालते ही फट जाते हैं. ऐसे नोटों को घर में रखना बेहद मुश्किल होता है. इसलिए अगर आपके पास भी ऐसा नोट है तो आप बैंक जाकर बदलवा सकते हैं. आप अपनी होम ब्रांच जा सकते हैं और अपने कटे फटे नोटों को बदलवा सकते हैं .
इसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा. लेकिन इस दौरान कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि कितना फटा हुआ नोट बैंक बदल सकता है. क्या बैंक कटे हुए सीरियल नंबर का फटा हुआ नोट एक्सचेंज करता है. चलिए जानते हैं इसका जवाब.
बैंक इन साइन वाले नोटों को ही बदलता है
बता दें बैंक द्वारा करंसी नोटों को बदलने के लिए कुछ मापदंड तैयार किए गए हैं. बैंक सिर्फ उन्हीं नोटों को बदलता है. जिनपर सिक्योरिटी साइन मौजूद होते हैं. सिक्योरिटी साइन में कुछ चीजें नोट में सुरक्षित होना जरूरी होती है. जिनमें नोट महात्मा गांधी वाला वॉटरमार्क, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर और नोट का सीरीयल नंबर. अगर यह चीजें आपके नोट में सही नहीं होती तो फिर बैंक आपके नोट बदलने से मना कर सकता है. यानी अगर आपके नोट में सीरीयल नंबर फट गया है तो फिर बैंक द्वारा आपका नोट नहीं बदला जाएगा.
क्या है नोट बदलने की लिमिट?
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया नोट बदलने की लिमिट तय की गई है. कोई भी व्यक्ति बैंक जाकर एक बार में सिर्फ 20 नोट ही बदल सकता है. तो वहीं इन नोटों की कीमत 5000 रुपये से कम होनी चाहिए. यानी आप 5000 रुपये से कम की वैल्यू वाले फटे हुए नोट लेकर बैंक जाते हैं.
तो फिर बैंक उसके बदले में उतनी ही वैल्यू के नए नोट आपको दे देता है. लेकिन आप इस वैल्यू से ज्यादा नोट बदलवाना चाहते हैं तो फिर बैंक आपको तुरंत नोट नहीं देता. बल्कि आपके अकाउंट में पैसे भेजता है. जब आप फटे नोट बैंक में बदलवाने जाएं तो इन नियमों का ध्यान रखें.
यह भी पढ़ें: मनचाहा फोन नंबर लेना चाहते हैं तो करना होगा बस ये काम