अगर पड़ोसी ने गैरकानूनी तरीके से पाल रखा है पिटबुल तो न हों परेशान, यहां कर सकते हैं शिकायत?
पिटबुल कुत्ते को रखने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. बिना इसके पिटबुल मालिक पर जुर्माना लगाया जाता है. अगर आपका पड़ोसी घर में गैरकानूनी तौर पर पिटबुल पाल रहा है तो आप भी शिकायत कर सकते हैं.
Pitubull Dog: लोगों को जानवर पालने का खूब शौक होता है. और इसमें सबसे ज्यादा पसंदीदा जानवर होता है कुत्ता. कहते हैं कि कुत्ता काफी वफादार होता है. उसकी इंसान से दोस्ती बेहद गहरी होती है. कुत्तों की दुनिया में कई नस्लें हैं. जिनमें कुछ सामान्य है. तो वहीं कुछ बेहद खूंखार है. इन्हीं में एक है पिटबुल. पिटबुल एक खतरनाक ब्रीड का कुत्ता माना जाता है. और आजकल कुत्तों को लेकर काफी हादसे भी सामने आ रहे हैं. ऐसे में अब खुद पिटबुल कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है. लेकिन अगर आपका पड़ोसी गैर कानूनी रूप से पिटबुल पाल रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. कहां और कैसे आइए जानते हैं.
लोकल अथॉरिटी में कर सकते हैं शिकायत
पिटबुल कुत्ते को रखने के लिए किसी को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर उस पर जुर्माना लगाया जाता है. दिल्ली एनसीआर में पिटबुल कुत्ते के हमले को लेकर काफी केस आए हैं. ऐसे में खतरनाक कुत्तों के लिए रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया गया है. अगर आपका पड़ोसी घर में गैरकानूनी तौर पर पिटबुल पाल रहा है.
तो फिर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. उसके लिए अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो एमसीडी में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. और वहीं आप एनसीआर के किसी और शहर में रह रहे हैं तो फिर आप वहां की लोकल अथॉरिटी जैसे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम इनमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
घातक होते हैं पिटबुल
पिटबुल कुत्ता काफी खतरनाक ब्रेड का मनाया जाता है. और यह अपने मालिक के प्रति काफी वफादार होता है. इसे जरा भी यह एहसास होता है कि इसके मालिक पर खतरा आ रहा है तो यह सामने वाले इंसान पर हमला कर देता है. और इसका हमला काफी खतरनाक होता है जिसमें जान भी चली जा सकती है. इसलिए दिल्ली एनसीआर में अब इन कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है.
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