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इन लोगों को वापस मिल जाता है टैक्स में कटा हुआ पैसा, जान लीजिए नियम

Income Tax Return Rule: आज हम आपको बताते हैं किन लोगों को इनकम टैक्स काटने के बाद पैसे वापस मिलते हैं. क्या होता है इसके लिए पूरा प्रावधान और क्या है इसे लेकर इनकम टैक्स के नियम. 

Income Tax Return Rule: नौकरी करने वाले व्यक्ति या फिर कारोबार करने वाले व्यक्ति सभी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है. तो वहीं जिन लोगों की सैलरी से टीडीएस काटा जाता है. यानी कि जिन्हें पेमेंट करने के सोर्स पर पैसे काट लिए जाते हैं. उनके लिए तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी होता है.

क्योंकि सिर्फ एक यही रास्ता है जिसके तहत उन्हें उनके पैसे वापस मिल सकते हैं. आज हम आपको बताते हैं किन लोगों को इनकम टैक्स काटने के बाद पैसे वापस मिलते हैं. क्या होता है इसके लिए पूरा प्रावधान और क्या है इसे लेकर इनकम टैक्स के नियम. 

इन लोगों को मिलते हैं टैक्स के पैसे वापस

अगर किसी कर्मचारी के एंपलॉयर ने या उसे पेमेंट देने वाले व्यक्ति या फिर संस्थान ने उसका टीडीएस काटकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर दिया है और वह आपका जो टोटल इनकम टैक्स बनता है उससे ज्यादा है. या फिर आपने एडवांस में ही ज्यादा टैक्स भर दिया है. तो आप इनकम टैक्स रिफंड पाने के हकदार होते हैं. इसे लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है.

तो उसके साथ ही आपको दी गई डेडलाइन के भीतर यह रिटर्न फाइल करना होता है. इसके बाद आपके रिटर्न को विभाग द्वारा प्रोसेस किया जाता है और आपका जो रिफंड बनता है. वह आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है. रिफंड पहले से ही प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस द्वारा भेजा जाता है. 

इन बातों का रखें ध्यान

कोई भी जब इनकम टैक्स पे करता है और उसके बाद जब वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है. तो उसे कुछ अहम बातों का ध्यान रखना होता है. नहीं तो फिर रिटर्न लेने में दिक्कत हो जाती है. जब भी रिफंड फाइल किया जाए तो पहले आपको कुछ चीजों का मिलान कर लेना चाहिए. बैंक अकाउंट में और आपके पैन कार्ड में लिखे गए आपके नाम में कुछ मिसमैच तो नहीं है. कई बार ऐसा होता है लोगों के पैन कार्ड पर कुछ और नाम लिखा होता है तो वहीं उनके अकाउंट में कुछ और नाम होता है. इसके चलते रिफंड अटक जाता है. अगर आपके बैंक अकाउंट और पैन कार्ड में नाम अलग है. तो आप पहले ही उसे ठीक करवा लें. 

किस तरह फाइल करें रिटर्न?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आप चाहे तो किसी सीए की मदद ले सकते हैं या फिर आप खुद ही इनकम टैक्स रिर्टन फाइल कर सकते हैं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/  पर जाना होगा. यहां जाकर आपको खुद को रजिस्टर्ड करना होगा. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके लॉगिन करना होगा. इसके बाद आपको पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी होगी. सक्सेसफुली इस रिटर्न फाइल करने के बाद डिपार्मेंट एक तय अवधि में रिफंड आपके अकाउंट में भेज देगा.

यह भी पढ़ें: किन युवाओं को नहीं मिलेगा लाडला योजना का फायदा? ये शर्तें करनी होंगी पूरी

 

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