Rules For ITR: भारत में जितने भी लोग पैसे कमाते हैं और इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं. तो फिर उनको सालाना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. अगर किसी ने भी इस तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल नहीं किया तो फिर बाद में जुर्माने के साथ फाइल करना होगा.
आईटीआर दायर करते वक्त लोगों को अपनी सही जानकारी दर्ज करनी होती है. लेकिन कई बार लोग रिटर्न के चक्कर में फंसकर आईटीआर में गलत जानकारी भर देते हैं. लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसपर कार्रवाई हो सकती है. ऐसा करने पर जुर्माना भी लगाया जाता है. चलिए जानते हैं कितना हो सकता है जुर्माना.
देना पड़ता है 300% तक जुर्माना
आईटीआर फाइल करना सबको जरूरी होता है. साल 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख नजदीक आती जा रही है. आईटीआर भरते वक्त अक्सर लोग जानकारी दर्ज करवा देते हैं. लेकिन अगर गलती से जानकारी दर्ज होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इसमें सुधार का मौका देती है. लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझकर टैक्स बचाने के लिए गलत आईटीआर फाइल करते हैं. अगर कोई जानबूझकर गलत आरटीआई फाइल करता है तो फिर उसे बचे हुए टैक्स अमाउंट का 100% से लेकर 300% तक जुर्माना देना पड़ जाता है.
क्यों जरूरी है आईटीआर फाइल करना?
आईटीआर फाइल करना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि आपके लिए फायदेमंद भी होता है. अगर आप समय से आईटीआर फाइल करते आ रहे हैं. तो आपको बड़ी आसानी के साथ बैंक से लोन अप्रूवल मिल जाता है. क्योंकि ज्यादातर बैंक या फिर लोन देने वाली लोन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां लोन देते वक्त 3 साल का आईटीआर मांग लेती हैं. इसके साथ ही आइटीआर इनकम प्रूफ का भी काम करता है.
जब आप कार लोन या फिर होम लोन लेते हैं. तो ऐसे में आपसे इनकम प्रूफ मांगा जाता है लेकिन वहां अगर आप आईटीआर लगा देत हैं तो यह इनकम प्रूफ का काम करता है . जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत से देश की एंबेसी आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेक करती हैं. ऐसे में भी आईटीआर काफी काम आता है. कुल मिलाकर चाहे तो आईटीआर न भरने का बहुत नुकसान है और आईटीआर भरने के फायदे ही फायदे हैं.
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