Income Tax Return Rules: भारत में बहुत से लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. साल 2024 के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. इस बीच कई लोगों ने अपना-अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कई लोगों से गलतियां हो जाती है.


कई बार लोगों से कुछ इनफॉरमेशन दर्ज करना रह जाती है. तो कई बार वह गलत इनफार्मेशन दर्ज कर देते हैं. अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई गलती हुई है. तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको बताएंगे किस तरह आप इनकम टैक्स रिटर्न में करेक्शन कर सकते हैं. इसके लिए क्या तरीका अपनाना होगा. तो चलिए फिर जानते हैं. 


इस्तेमाल करें डिस्कार्ड आईटीआर ऑप्शन


अगर आपने  इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त कुछ गलत जानकारी दर्ज कर दी है. या फिर आपसे कोई जानकारी दर्ज करनी रह गई है, तो उसके लिए फिर आपको आईटीआर का डिस्कार्ड आईटीआर ऑप्शन इस्तेमाल करना होता है.  इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होता है. इसके बाद वहां आपको अपने क्रैडेंशियल्स के साथ पोर्टल में लॉगिन करना होता है. 


लॉगिन करने के बाद आपको ई-फाइल टैब पर पर क्लिक करना होता है. इसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न में ई-वेरीफाई रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है. तो फिर इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा. जहां आपको आपका अनवेरीफाइड आईटीआर नजर आएगा. इसके बाद आपको यहां ई-वेरीफाई और डिस्कार्ड दो ऑप्शन दिखाई देंगे. आपको डिस्कार्ड का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है. 


इस चीज का रखना होता है ध्यान


आपको डिस्कार्ड के ऑप्शन का इस्तेमाल करने का मौका आपको तभी मिलता है. जब आपने अपना आईटीआर वेरीफाई नहीं किया होता है. यानी अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर चुके हैं. तो फिर आप डिस्कार्ड के ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई नहीं किया है.


तो फिर आपको डिस्कार्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. आप जितनी बार चाहें उतनी बार डिस्कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसीलिए जब आप अपना रिटर्न वेरीफाई करें. तो उसे एक बार जरूर देख लें. लगे कुछ गलती है तो उसे दोबारा ठीक कर लें फिर उसके बाद ही वेरीफाई करें. ताकि रिटर्न हासिल करने में कोई दिक्कत न हो.  


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