Indian Citizenship: कोई भी देश अपने देश की नागरिकता देने के लिए कुछ नियम,कानून और पात्रताएं तय करता है. अगर कोई उस देश की नागरिकता लेना चाहता है. तो उसे वह पात्रता पूरी करनी होती है. उन नियमों को मानना होता हैं. भारत में भी नागरिकता लेने के लिए कुछ नियम और पात्रता तय की गई है.
अगर किसी को भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करना है, तो उसे तय पात्रताओं को पूरा करना होता है. चलिए आप तो बताते हैं भारत की नागरिकता लेने के लिए . क्या हैं पत्रताएं. और कहां करना होता है इसके लिए अप्लाई, क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया.
क्या हैं नागरिकता को लेकर नियम?
भारत में नागरिकता को लेकर कुछ कानून और पात्रताएं हैं. कोई भी इंसान पांच तरीकों से नागरिकता ले सकता है. जन्म से नागरिकता, वंश से नागरिकता, पंजीकरण से नागरिकता, प्राकृतिककरण से नागरिकता और क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता मिलती है. 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुए सभी लोग भारतीय नागरिक हैं.
इसके अलावा 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे ऐसे लोग जिनके माता-पिता उस वक्त भारत में रहे हो. वह भी भारतीय नागरिक माने जाएंगे, तो इसके साथ ही 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे लोग तब भारत के नागरिक माने जाएंगे, जब उनके माता-पिता दोनों भारतीय हो या फिर उनमें से कोई एक भारतीय हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो.
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दूसरे देश के लोग ऐसे ले सकते हैं नागरिकता
दूसरे देश का कोई इंसान अगर भारत में लगातार 11 साल से रह रहा है. तो फिर वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है. वहीं अगर CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कोई अल्पसंख्यक जिनमें हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध या पारसी धर्म से ताल्लुक रखता है. तो उसे 5 साल रहने पर ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी.
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इस तरह कर सकते हैं आवेदन
अगर कोई अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान का गैर गैर मुस्लिम व्यक्ति है. तो वह सीएए के जरिए नागरिक के लिए आवेदन नहीं दे सकता. ऐसे लोगों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mha.gov.in/en पर जाकर नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा. लेकिन जो लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तहत पात्र हैं. वह लोग Indiancitizenshiponline.nic.in पर जाकर के भी आवेदन कर सकते हैं.
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