Indian Railway RAC Rules: भारतीय रेलवे से रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं. इन यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से हजारों की तादाद में ट्रेनें संचालित होती हैं. ट्रेन में सफर करने वालों के लिए रेलवे की ओर से कई नियम बनाए गए होते हैं. ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को यह नियम मानने होते हैं. ट्रेन में रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (RAC) को लेकर के भी नियम तय किए गए हैं.


RAC में दो यात्रियों को एक सीट मिलती है और जब एक यात्री अगर अपनी सीट कैंसिल करवाता है. तब दूसरे यात्री को फुल बर्थ मिल पाती है. इसी को रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन कहा जाता है. लेकिन समस्या तब होती है. जब दो लोगों को साइड लोअर पर RAC मिलता है. ऐसे में जिसकी साइड अपर बर्थ होती है. वह कहां बैठेगा. क्या हैं इसे लेकर रेलवे के नियम चलिए आपको बताते हैं.


कहां बैठेगा साइड अपर वाला यात्री?


जब साइड लोअर बर्थ पर दो RAC पैसेंजर्स होते हैं. तो ऐसे में यह सवाल आना लाजमी है कि  साइड अपर वाला पैसेंजर कहां बैठेगा. तो बता दें ऐसे में बर्थ के एक साइड दोनों RAC पैसेंजर्स बैठ सकते हैं. वह पूरी बर्थ को घेर कर नहीं बैठ सकते हैं. बर्थ की दूसरी साइड, साइड अपर वाला पैसेंजर बैठेगा. हालांकि साइड लोअर सीट में तीन लोगों का बैठना काफी मुश्किल हो सकता है.


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ऐसे में आप साइट अपर वाले पैसेंजर से बात कर सकते हैं. और उससे थोड़ एडजस्ट होने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. ऐसे में तीन लोग थोड़ा आराम से बैठ सकते हैं,. वहीं अगर साइड अपर वाला शख्स चाहें तो अपनी बर्थ को पूरी तरह घेरकर बैठ सकता है. रेलवे की ओर से इसके लिए कोई फिक्स नियम नहीं बनाया है. 


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इतने बजे तक नहीं आएगा साइड अपर यात्री


भारतीय रेलवे ने यात्रा करने को लेकर नियम बनाया है. इसमें रात में यात्री कितने बजे तक अपनी बर्थ खोल कर बैठे रह सकते हैं. इसके लिए भी नियम बनाया गया है. नियमों को मुताबिक रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यात्री अपनी बर्थ पर सो सकता है. 6 बजे के बाद खुलने वाली बर्थ को बंद करना होता है. यानी रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक साइड लोअर पर RAC के दोनों पैसेंजर्स रह सकते हैं. लेकिन सुबह 6 बजते ही अगर साइड अपर वाला शख्स नीचे बैठना चाहता है. तो फिर आप उसे मना नहीं कर सकते. 


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