Train Ticket Booking: इंडियन रेलवे यात्रियों को सफर के लिए टिकट बुकिंग (Train Ticket Booking) की ऑनलाइन सुविधा से लेकर कई तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराता है. IRCTC की बेवसाइट की मदद से आप घर बैठे टिकट बुक और कैंसिल (Cancelled Train Ticket) कर सकते हैं. कैंसिल टिकट पर टीडीआर फाइल (TDR Filling) करके आप रिफंड के लिए भी क्लेम (Refund Claim) कर सकते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो क्या आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं? आइए जानते हैं पूरी डिटेल.
रेलवे की वेबसाइट erail.in पर दी गई जानकारी के अनुसार, जिस ट्रेन से आप सफर करने वाले हैं, अगर वह ट्रेन आपसे छूट (Train Miss) जाती है और आप सफर नहीं कर पाते हैं तो आप इस स्थिति में आप टिकट का पैसा वापस (Refund Train Ticket) पा सकते हैं. इसके लिए आपको टिकट रिफंड के लिए क्लेम (Claim For Train Ticket Refund) करना होगा. रिफंड आपको रेलवे के शर्तों (Indian Railway Rule) के तहत दिया जाएगा.
सफर की नहीं दी जाएगी अनुमति
वहीं ट्रेन छूट जाने पर अगर आप इस टिकट से किसी दूसरे ट्रेन में सफर करते हैं तो रेलवे इसकी अनुमति नहीं देगा. इसका मतलब है कि इस TTE के द्वारा पकड़े जाने पर आपसे जुर्माना (Without Ticket Fine) भी वसूला जा सकता है. साथ ही रेलवे कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है. अगर आप सफर करना चाहते हैं तो आपको दूसरा रिजर्व टिकट बुक करना होगा.
रिफंड लेने के लिए क्या करना होगा
ट्रेन छूट जाने के बाद अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं तो ट्रेन टिकट को कैंसिल नहीं करना चाहिए, बल्कि आप TDR (ticket deposit receipt) फाइल कर सकते हैं. इसमें आपको यात्रा न करने के कारणों का भी जिक्र करना होगा. अगर आप चार्ट तैयार हो जाने के बाद टिकट कैंसिल (Train Cancelled after Chart Prepare) करते हैं तो रिफंड नहीं मिलेगा. आप चार्टिंग स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान के एक घंटे के भीतर ही टीडीआर फाइल कर सकते हैं. अन्य किसी भी स्टेशन से टीडीआर फाइल करके रिफंड नहीं लिया जा सकता है.
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