ट्रेन में जनरल टिकट से सफर करने वालों का कैसे होता है इंश्योरेंस, उनके लिए क्या फैसिलिटी?
General Ticket Compensation: रेल हादसों में इंश्योरेंस रिजर्वेशन करवाने वाले यात्रियों को ही मिलता है. लेकिन जनरल टिकट करने वाले यात्री भी हादसे में शामिल हैं. तो फिर उन्हें कैसे इंश्योरेंस मिलता है.
General Ticket Compensation: कुछ दिनों पहले ही पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक रेल हादसा हुआ है. जिसमें अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. तो वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए हैं. सिग्नल खराब होने के चलते मालगाड़ी के ड्राइवर को इस बात का पता नहीं लगा कि ट्रैक पर आगे एक यात्रियों से भारी ट्रेन जा रही है. दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर थीं जिसमें मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी.
हादसा काफी भयानक था रेलवे द्वारा तुरंत ही राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया था. ट्रेन में जब कोई रिजर्वेशन करवाता है तो उसे इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है और ऐसे हादसों में उस इंश्योरेंस से लाभ मिलता है. लेकिन इंश्योरेंस की सुविधा रिजर्वेशन करवाने वाले यात्रियों को ही मिलती है. लेकिन अगर जनरल टिकट करने वाले यात्री भी हादसे में शामिल हैं. तो फिर क्या इंश्योरेंस मिलता है.
जनरल टिकट वालों को नहीं मिलता इंश्योरेंस
जो लोग भी भारतीय रेलवे से सफर करते हैं. उन्हें इस बात का पता होता है कि रेलवे में टिकट बुक करते वक्त आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है. जिसमें वह चाहें तो इंश्योरेंस लें या ना लें यह पूरी तरह उनके ऊपर निर्भर है. लेकिन जनरल टिकट लेने वालों को इसकी सुविधा नहीं मिलती. जैसा कि कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हादसा हुआ, ऐसे हादसों में भारतीय रेलवे में सफर कर रहे जनरल टिकट वाले यात्रियों को इंश्योरेंस की सुविधा नहीं दी जा जाती है.
रेलवे से मिलता है मुआवजा
जैसा कि हमने आपको बताया रेल हादसों में जनरल टिकट वाले यात्रियों को इंश्योरेंस नहीं मिलता है. इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती. आपको बता दें कि अगर भारतीय रेलवे द्वारा चलने वाली ट्रेनों में कोई हादसा होता है. तो रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124 के तहत मुआवजे का प्रावधान है. यानी हादसों की स्थिति में ट्रेन में यात्रा करने वाले या प्लेटफाॅर्म पर मौजूद हो उन सभी यात्रियों को मुआवजा दिया जाता है.
कितना और कैसे मिलता है मुआवजा?
रेल हादसों में अगर जनरल टिकट वाले यात्रियों की अगर मृत्यु हो जाती है. तो फिर ऐसे में सरकार द्वारा 10 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है. तो वहीं हादसे में आंशिक रूप से विकलांग होने वालों को 7.5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है. तो वहीं गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अस्पताल में इलाज के लिए 2 लाख रुपये तक दिए जाते हैं. बता दें इस तरह के हादसे के बाद मुआवजे के लिए रेलवे ट्रिब्यूनल में आवेदन देना होता है.
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