Railway Rules: भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है. भारतीय रेलवे में रोजाना तकरीबन ढाई करोड़ यात्री सफर करते हैं यात्रियों की यह संख्या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की जनसंख्या के बराबर है. भारत में अगर किसी को अगर कम दूरी का सफर तय करना होता है. तो अक्सर लोग फ्लाइट की जगह ट्रेन से जाना पसंद करते हैं. ट्रेन में यात्रियों को बहुत ही सुविधाएं मिलती है.


इसके साथ ही ट्रेन का किराया फ्लाइट के किराए से कम होता है. इसलिए भी लोग ट्रेन से यात्रा करना ज्यादा पसंद करते हैं. ट्रेन के सफर के दौरान बीच-बीच में स्टेशन आते हैं. तो लोग बाहर कुछ सामान लेने के लिए उतरते हैं. अक्सर इस दौरान ट्रेन छूट जाती है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या सफर करने के लिए दोबारा टिकट लेनी होगी. 


ट्रेन छूटने पर दोबारा लेनी होगी टिकट?


अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं. और आप किसी स्टेशन पर कोई सामान लेने के लिए उतरते हैं. और आप ट्रेन के चलने से पहले ट्रेन में नहीं चढ़ पाते और ट्रेन छूट जाती है. तो फिर ऐसे में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में अगर आप सोचें आप दूसरी किसी ट्रेन में इस टिकट के बेसिस पर सफर कर पाएंगे. तो ऐसा नहीं है.


आपको दोबारा से फिर उसी स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन स्टेशन तक के लिए दोबारा नई टिकट बुक करनी पड़ेगी.  आप चाहे तो रिजर्वेशन करवा सकते हैं या फिर आप चाहें तो जनरल की टिकट लेकर सफर कर सकते हैं. यानी अगर आपकी ट्रेन बीच सफर में भी छूट जाती है. तो फिर आपको दोबारा टिकट लेनी होगी. 


सफर शुरू करने से पहले छूटी ट्रेन तो मिलेगा रिफंड


रेलवे की नियमों के मुताबिक जिस ट्रेन से आप सफर करने वाले होते हैं. आपसे किसी कारण वह ट्रेन मिस हो जाती है. तो फिर आप ऐसे में रिफंड लेने के हकदार होते हैं. रिफंड के लिए आपको टिकट डिपोजिट रिसिप्ट यानी टीडीआर फाइल करना होगा. जहां से आपकी ट्रेन का चार्ट बना है. वहां से ट्रेन छूटने के 1 घंटे के भीतर आपको टीडीआर भरना होगा. 


इसमें आपको ट्रैवल ना कर पाने का कारण यानी किस वजह से आपकी ट्रेन छूटी है बताना होगा. इसमें आपने टीडीआर फाइल करने से पहले अपनी टिकट को कैंसिल कर दिया तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा. आपको अगर आपने ऑफलाइन टिकट बुक किया तो फिर आपको टिकट काउंटर पर जाकर टीडीआर फाइल करना होगा. 


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