Indian Railway Platform Ticket Rules: भारतीय रेलवे से रोजाना करोड़ों की संख्या में यात्री सफर करते हैं. भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है. और साल दर साल इसमें और बेहतरी होती जा रही है. अब भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशन पर बेहतरीन फैसेलिटी दी जा रही है. भारत सरकार द्वारा प्लेटफार्मों को भी वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जा रहा है. सामान्य तौर पर अगर किसी को कम दूरी की यात्रा करनी होती है.
तो ऐसे मौके पर लोग फ्लाइट के बजाए ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं. भारतीय रेलवे में सफर करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए है. जो सभी को फाॅलो करने होते हैं. रेलवे के नियमों के मुताबिक कोई भी बिना टिकट प्लेटफार्म पर दाखिल नहीं हो सकता. उसके पास यात्रा का टिकट होना जरूरी है. अगर वह यात्रा नहीं कर रहा तो फिर प्लटेफाॅर्म टिकट जरूरी है. प्लटेफाॅर्म टिकट लेकर कितनी देर रुक सकते हैं प्लेटफार्म पर चलिए जानते हैं.
2 घंटे होती है वैलिड
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर कोई यात्रा नहीं कर रहा. और उसे प्लेटफॉर्म पर अपने परजिनों को छोड़ने जाना है. या उन्हें लेने जाना है. या फिर और किसी कारण से स्टेशन जाना है. तो ऐसे मौके पर प्लेटफार्म टिकट लेनी होती है. बिना इसके अगर टीटी ने पकड़ लिया. तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है.
अक्सर लोगों के मन में प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बाद यह सवाल आता है कि प्लेटफार्म टिकट लेने के बाद कितनी देर तक प्लेटफॉर्म पर रुका जा सकता है. इसे लेकर क्या हैं रेलवे के नियम. तो आपको बता दें प्लटेफार्म टिकट किसी को भी 2 घंटे की अवधि के लिए ही जारी किया जाता है. इससे ज्यादा देर तक अगर कोई रुका तो फिर उस पर 250 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है.
ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे चाहें बुक करें
प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपये होती है. आप चाहें तो इसे ऑफलाइन रेलवे के बुकिंग काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं. तो वहीं भारतीय रेलवे नें इसके लिए भी अब ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है. आपको टिकट लेने के लिए लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा.
आप चाहें तो ऑनलाइन यूटीएस ऐप के जरिए अपनी टिकट खरीद सकते हैं. यूटीएस ऐप का फुल फार्म है अनरिजर्वड टिकट बुकिंग. इसके लिए आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होती है. आप चाहें तो जनरल कोच की टिकट भी बुक कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: रात 10 बजे के बाद भी बजा सकते हैं डीजे, बस इस बात का रखना होगा खयाल