ट्रेन में सामान खोने पर क्या करें? जानें क्या कहता इंडियन रेलवे का नियम
ट्रेन में सामान खो जाने पर एफआईआर दर्ज करवाना भी जरूरी है. इसके साथ ही एफआईआर की कॉपी लेना न भूलें. इसके लिए आपको ट्रेन के कोच अटेंडेंट, ट्रेन के टीटी या गार्ड से भी संपर्क करना चाहिए.
भारतीय रेल को देश की रीढ़ कहें तो गलत नहीं होगा.लम्बी दूरी का सफर हो या फिर छोटी दूरी वाली यात्रा, भारतीय रेल अपने यात्रियों के लिए हर पहलू पर खरी उतरती है. सस्ता ट्रांसपोर्ट होने की वजह से भारतीय रेल में भीड़ भी बहुत देखने को मिलती है.ऐसे में कई बार भीड़ के साथ सफर करना आपको भारी पड़ जाता है.अक्सर ऐसा भी होता है कि ट्रेन में सफर करते हुए आपका सामान या तो खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है.अब ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि ट्रेन में सामान चोरी होने पर क्या किया जाए,अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई घटना हाल ही में घटी है तो यह आर्टिकल खास तौर से आप ही के लिए है. आइए आपको बताते हैं ट्रेन में सामान खो जाने पर क्या कहता है रेलवे का नियम और कैसे आप अपना सामान वापस पाने में रेलवे से मदद ले सकते हैं.
सामान चोरी होने पर क्या करें
अगर ट्रेन में सफर करते हुए आपका सामान चोरी हो जाता है तो रेलवे के नियमों को आपको फॉलो करना चाहिए. सामान खो जाने या चोरी हो जाने पर घबराने के बजाए रेलवे पुलिस फोर्स और रेलवे अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.
दर्ज करवाएं एफआईआर
आपका सामान खो जाने पर आपको तुरंत ट्रेन के कोच अटेंडेंट, टीटी या फिर ट्रेन गार्ड से संपर्क करना चाहिए. ये लोग आपको एक फॉर्म देंगे जिसे बाद में रेलवे पुलिस को भेजा जाएगा और आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी. रेलवे की ओर से आपको ये सुविधा दी जाती है कि आपको एफआईआर करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता. आपको पुलिस थाने जाने की भी जरूरत नहीं है आप सीधा ट्रेन से ही फॉर्म भर कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं जिसके बाद आपके सामान को तलाशने की कार्यवाही शुरू की जाती है.
सामान मिलने पर ये करें
जब आपका सामान खोज लिया जाएगा तो रेलवे अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे इसके बाद आपकी जानकारी के मुताबिक सामानों की पुष्टि की जाएगी कि यह सामान आपका है या नहीं. पुष्टि होने पर आपका सामान आपको सौंप दिया जाएगा. अगर कोई कीमत सामान चोरी होता है तो आप उसे जोनल ऑफिस से प्राप्त कर पाएंगे.
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