Indian Railway Rules: भारत में ट्रेन से रोजाना करोड़ों लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं. जिसके लिए भारतीय रेलवे हजारों की तादाद में ट्रेनें संचालित करती है.  भारत में अमूमन किसी को दूरी का सफर तय करना होता है. तो ऐसे में ज्यादातर लोग ट्रेन के जरिए ही सफर करना पसंद करते हैं. ट्रेन का सफर काफी सुविधायुक्त और सहूलियत भरा होता है. ट्रेन में यात्रा करने को लेकर भारतीय रेलवे ने कुछ नियम बनाए होते हैं.


जिन नियमों का पालन यात्रियों को करना होता है. तो इसके साथ ही कुछ नियम यात्रियों की सहूलियत के लिए भी होते हैं. रेलवे ट्रेन में यात्रियों को सफर करने पर बेसिक सुविधाएं मुहैया करवाता है. जैसे अगर आपने एसी कोच की टिकट लिया है. तो उसमें एसी चलानी जरूरी है. इसके साथ ही अगर आप टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पानी होना जरूरी है. अगर रेलवे इसमें चूक करता है. तो फिर आपको मुआवजा मिलता है किस तरह चलिए बताते हैं. 


रेलवे देगी मुआवजे के तौर पर 25 हजार रुपये


दरअसल विशाखापट्टनम जिले के डिस्ट्रिक्ट  कंज्यूमर रिऐड्रेसल कमीशन ने दक्षिण मध्य रेलवे को लेकर एक फैसला सुनाया. जिसमें कमीशन की ओर से दक्षिण मध्य रेलवे को एक रेलवे यात्री को 25000 रुपये मुआवजे के तौर पर देने कहा है. एक पैसेंजर अपने परिवार के साथ तिरुमाला एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रहा था. सफर के दौरान तिरुमाला एक्सप्रेस ट्रेन का एसी काम नहीं कर रहा था. फिर इसके साथ ही जब टॉयलेट जाकर देखा तो टॉयलेट में पानी भी नहीं था.


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इसी वजह से पैसेंजर ने रेलवे की शिकायत कर दी. और इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विशाखापट्टनम जिले के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमिशन ने दक्षिण मध्य रेलवे को मुआवजा देने का फैसला सुना दिया. कमीशन ने फैसले में कहा रेलवे यात्रियों को बेसिक सुविधा देने के लिए पाबंद है. जिनमें एसी का चलना, टॉयलेट में पानी होना यह सब शामिल है, क्योंकि ऐसा नहीं था और इस वजह से यात्री को फिजिकल और मेंटल परेशानी से गुजरना पड़ा है. इसीलिए रेलवे को उसे मुआवजा देना होगा. 


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आप भी कर सकते हैं शिकायत


अगर आप भी ट्रेन से कहीं जा रहे हैं और सफर के दौरान आपको भी इस तरह की किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है. जहां टॉयलेट में पानी नहीं होता. या और कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही होती. है आपकी शिकायत सही पाई जाती है. तो रेलवे की ओर से आपको मुआवजा दिया जाएगा.


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