Indian Railways Rules: भारतीय रेलवे को भारत की लाइफ लाइन कहा जाता है. भारत में ट्रेन से रोजाना करोड़ों की संख्या में लोग सफर करते हैं. अक्सर जब किसी को दूरी का सफर तय करना होता है तो ज्यादातर लोग भारत में ट्रेन से ही जाना पसंद करते हैं. ट्रेन में सफर करने के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ नियम तय किए हैं. जिनमें एक नियम टिकट को लेकर भी है.


ट्रेन में कोई भी बिना टिकट के सफर नहीं कर सकता है. दिवाली का त्यौहार नजदीक आता जा रहा है. और ऐसे में लोगों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं. कई लोगों के मन में सवाल यह भी आ रहा है कि अगर कोई बिना टिकट लिए सिर्फ टीटी से बात करके ट्रेन में बैठ जाता है. तो ऐसे में क्या जुर्माना देना होता है. क्या हैं इसके लिए रेलवे के नियम. 


टीटीई से बात करके बिना टिकट सफर पर जुर्माना?


कई बार लोग जल्दी में होते हैं. और उन्हें ट्रेन से जाना होता है. तो ऐसे में कई बार लोग बिना टिकट लिए ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं. तो ऐसे में इन यात्रियों पर रेलवे के नियमों के मुताबिक जुर्माना लगाया जाता है. भले ही आप टीटीई से बात कर लें लेकिन आप बिना टिकट लिए ट्रेन में सफर करते हैं. तो आपको जुर्माना देना होगा. रेलवे एक्ट के सेक्शन 138 के अनुसार अगर बिना टिकट के यात्रा करते हैं.


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तो भले ही आपने टीटीई से बात कर ली है. लेकिन आपको जुर्माना देना होगा. इसके लिए आपको सफर का पूरा किराया. जिसमें जहां से आपने यात्रा शुरू की है और जहां तक ट्रेन जा रही है वहां तक का पूरा किराया और जुर्माने के तौर पर 250 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं. 


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टीटीई दे सकता है सीट


अगर टीटीई ने आप पर बिना टिकट लेकर जुर्माना लगा दिया है. तो फिर आप आगे का सफर जारी कर सकते हैं. और इसके साथ ही अगर ट्रेन में कहीं सीट खाली होती है. तो फिर टीटीई आपको वह सीट अलाॅट कर सकता है. अगर टीटीई आपको सीट नहीं दे रहा. तो आप उससे इस बारे में पूछ भी सकते हैं. 


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