Indian Railway Rules: रोजाना भारत में तकरीबन 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं. यात्रियों की यह संख्या किसी बड़े देश की जनसंख्या के बराबर है. अगर लोगों को कहीं दूर का सफर करना हो. तो अधिकतर लोग ट्रेन से ही जाना पसंद करते हैं. ट्रेन के सफर में लोगों को काफी सहूलियत होती है. इसके साथ ही लोगों को अलग-अलग जगहों को देखने का मौका भी मिलता है. 


इसके साथ ही ट्रेन के सफर में फ्लाइट के मुकाबले किराया भी काफी कम देना होता है. लेकिन ट्रेन में सफर करने के लिए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ नियम बनाए हैं. इन नियमों को सभी यात्रियों को मानना होता है. इसमें एक नियम सीट को लेकर भी है. अगर हुए आप लेट तो छिन सकती है सीट. ट्रेन छूटने के कितनी देर बाद टीटीई आपकी सीट किसी और को दे सकता है. क्या है इसे लेकर नियम चलिए आपको बताते हैं. 


टीटीई इतनी देर बाद किसी और को दे सकता है सीट


भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आप अपनी ट्रेन छोड़ देते हैं या मिस कर देते हैं. तो अगले दो स्टेशनों तक टीटीई आपकी सीट को किसी और नहीं दे सकता. इसके साथ ही नियमों के मुताबिक टीटीई को कम से कम 1 घंटे भी इंतजार करना होता है. लेकिन अगर इसके बाद भी आपकी सीट खाली रहती है तो फिर टीटीई किसी दूसरे यात्री को इस सीट को अलॉट कर सकता है. 


वापस क्लेम कर सकते हैं?


रेलवे के नियमों के अनुसार अगर आपकी  ट्रेन मिस हो गई है. तो आप किसी और वाहन के जरिए अगले रेलवे स्टेशन तक पहुंच कर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं. अगर टीटीई ने तुरंत सेट किसी को अलॉट कर दी है. तो आप अपनी सीट को क्लेम कर सकते हैं. क्योंकि नियमों के मुताबिक आप अगले स्टेशन पर पहुंच चुके हैं. जबकि रेलवे जहां से रिजर्वेशन है वहां से अगले स्टेशनों तक आपको वापस अपनी सीट पर आने का मौका देता है. 


मिलता है इतना रिफंड


अगर आप रिजर्वेशन करवाने के बाद भी अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाते. तो फिर रेलवे की ओर से आपको रिफंड दिया जाता है. हालांकि जितने की आपकी टिकट होती है उसका आधा प्राइस आपको दिया जाता है. इसके लिए आपको ट्रेन छूटने के 3 घंटे तक टिकट कैंसिल करके टीडीआर फाइल करना होता है. अगर आप यह नहीं करते तो फिर आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा.  


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