Indian Railway Rules: ट्रेन एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए लोग बड़ी आसानी से देश के किसी भी हिस्से से अपने डेस्टिनेशन (Destination) तक यात्रा कर सकते हैं. भारतीय रेलवे (Indian Railway) को दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक माना जाता है. हर दिन करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेन से ट्रेवल करते हैं. ऐसे में इसे भारत के आम लोगों की लाइफलाइन (Lifeline) माना जाता है. यात्रियों की बड़ी संख्या के कारण रेलवे ने कुछ नियम बना रखे हैं. इन नियमों को यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाया गया है.


ट्रेन में यात्रा करते वक्त अक्सर लोग रिजर्वेशन (Railway Reservation) करवाते हैं ताकि उन्हें ट्रैवलिंग के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. आप भी रात के वक्त आराम से अपनी रिजर्व सीट पर लेटकर यात्रा करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन में सीट पर सोने का टाइम भी निर्धारित है. हर दिन रेलवे में करोड़ों यात्री ट्रैवल करते हैं मगर उन्हें इस नियम के बारे में जानकारी नहीं होती है. आइए हम आपको बताते हैं कि ट्रेन में यात्रा करते वक्त यात्रियों को किस वक्त सोने की परमिशन हैं.


लोअर बर्थ में सोने का नियम के बारे में जानें


रेलवे के नियमों (Railway Rules) के अनुसार यात्रियों को केवल रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अपनी सीट पर सोने की परमिशन मिलती है. ऐसे में अगर आपको लोअर बर्थ आवंटित हुई है तो आप अपनी सीट पर केवल रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हैं. इसके बाद अगर आपके साथी पैसेंजर्स अगर सीट पर बैठने की मांग करते हैं तो आप उन्हें बैठने के लिए मना नहीं कर सकते हैं. वहीं रात के वक्त आप अपनी सीट पर रात में 10 बजे से पहले नहीं सकते हैं.


मिडिल बर्थ में सोने के नियम के बारे में जानें


यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए रेलवे ने मिडिल बर्थ (Railway Middle Berth) में सोने के नियम का भी निर्धारण किया है. भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार अगर आप मिडिल सीट का आवंटन हुआ है तो आप उस पर केवल रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हैं. इसके बाद आपको अपनी सीट खोलना होगा, ताकी बाकरी सह यात्री सीट पर आराम से बैठकर यात्रा कर सकें. इसके साथ ही अगर कोई यात्री आपको रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बर्थ खोलने से रोकता है तो आपको इसकी शिकायत रेलवे या TTE से कर सकते हैं.


रात में TTE यात्री के टिकट नहीं कर सकता है चेक


भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार रात के वक्त अगर कोई यात्री ट्रेन में चढ़ता है तो TTE उसे रात के वक्त टिकट दिखाने की मांग नहीं कर सकता है. रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक TTE को टिकट चेक करने की परमिशन नहीं मिलती है. रेलवे ने यह नियम इसलिए बनाया है ताकि यात्रियों की रात में सोते वक्त नींद न खराब हो. इसके साथ ही रात के वक्त ट्रेन में फोन पर बात करना, गाने सुनना भी मना है. 


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