Train Ticket Refund: कोहरे के कारण कैंसिल हुई ट्रेन तो कब तक अकाउंट में आएगा पैसा, जानिए रेलवे का ये नियम
Train Ticket Refund Rule: रेलवे कैंसिल, रीशेड्यूल, डायवर्ट और देरी से चल रही ट्रेन पर रिफंड की सुविधा देता है. हालांकि इसके लिए आपको टीडीआर फाइल करने की आवश्यकता होती है.
Cancelled Train Ticket Refund Claim Rule: ठंड के मौसम में बहुत सी ट्रेनें देरी से चल रही हैं. वहीं कोहरे की वजह से रेलवे हर दिन ट्रेनों को कैंसिल कर रहा है. रीशेड्यूल होने वाले ट्रेनों की संख्या भी पहले से ज्यादा है. अगर आप किसी भी ट्रेन के लेट होने या कैंसिल होने से सफर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने टिकट पर रिफंड (Train Ticket Refund) पा सकते हैं.
रेलवे के नियम के अनुसार, कैंसिल हुई ट्रेन पर रिफंड पाने के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है. रिफंड अपने आप ही अकाउंट में भेज दिया जाता है. हालांकि अगर आपकी ट्रेन रीशेड्यूल या डायवर्ट हुई है और उसपर आप रिफंड पाना चाहते हैं तो आपको टीडीआर फाइल (TDR Filing) करना होगा.
डायवर्ट और रीशेड्यूल पर कैसे पा सकते हैं रिफंड
अगर आपकी ट्रेन रीशेड्यूल हो चुकी है या फिर 3 घंटे से अधिक की देरी से चल रही है तो आप अपने बुक किए गए कंफर्म टिकट पर रिफंड (Confirm Ticket Refund) के लिए क्लेम कर सकते हैं. साथ ही अगर ट्रेन का रूट बदला है और जिस ट्रेन में आप सफर करने वाले हैं, वह ट्रेन आपके स्टेशन से होकर नहीं जा रही है तो आप अपने कंफर्म टिकट पर रिफंड पा सकते हैं.
रिफंड पाने के लिए ऐसे भरें टीडीआर
TDR का मतलब टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट होता है. इसे भरकर आप रिफंड के लिए क्लेम (Ticket Refund Claim) कर सकते हैं. इसे फाइल करने के लिए आपको आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आप लॉग इन करके माई अकाउंट सेक्शन में जाएं. अब माई ट्रांजैक्शन विकल्प में जाएं और टीडीआर फाइल करने का विकल्प चुने. टिकट संबंधी दी गई जानकारी की जांच करें और सबमिट कर दें.
कब तक आएगा रिफंड
अगर आपकी ट्रेन लेट हो गई है और आपने रिफंड पाने के लिए टीडीआर फाइल कर दिया है तो आपको रिफंड जारी किया जाएगा. पैसा अकाउंट में भेजने से पहले रेलवे आपके ट्रेन लेट या रीशेड्यूल और डायवर्ट के दावे की जांच करेगा. दावा सहीं पाया जाता है तो 3 से 7 दिन के बीच में रिफंड जारी कर दिया जाएगा.
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