Indian Railways IRCTC Rules for Train Journey: भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबी रेलवे लाइनों में से एक है. भारत के ज्यादातर शहर रेलवे से जुड़े हुए हैं. 177 साल पुराने भारतीय रेलवे 68 हजार किलोमीटर एरिया से ज्यादा फैला हुआ है. आईएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर दिन 2 करोड़ से ज्यादा यात्री भारतीय रेलवे से सफर करते हैं. 


यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं. यहां ऐसे ही कुछ आठ नियमों के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, जिस जान लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका सफर आसान हो सकता है. आइए जानते हैं रेलवे के ये आठ नियम कौन कौन से हैं. 


क्या सफर के दौरान बढ़ा सकते हैं अपनी यात्रा? 


अगर आप सफर के दौरान अपनी यात्रा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसी ट्रेन में अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं. इसके लिए आप टीटीई से संपर्क कर सकते हैं या फिर आईआरसीटीसी से टिकट की बुकिंग कर सकते हैं. हालांकि आपको दूसरा सीट दिया जा सकता है. 


मिडिल बर्थ की समय सीमा


अगर आपने मिडिल बर्थ की बुकिंग की है तो इसकी भी समय सीमा है. रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक मिडिल बर्थ को डाउन नहीं किया जा सकता है. 


ट्रेन छूट गई तो क्या सीट रहेगी सुरक्षित?


अगर आपकी ट्रेन छूट गई है और आप उस ट्रेन को किसी और स्टेशन से पकड़ना चाहते हैं तो बता दें कि सिर्फ 2 स्टेशन या फिर 1 घंटे तक ही आपकी सीट किसी और के नाम से एलाॅट नहीं की जाएगी. इसके बाद टीटीई इसे किसी और को दे सकता है. 


टीटीई रात में यात्रियों को नहीं कर सकता परेशान 


रेलवे के नियम के मुताबिक, टीटीई यात्रियों को रात के 10 बजे के बाद परेशान नहीं कर सकता है. साथ ही 10 बजे ट्रेन की लाइट भी बंद कर दिया जाता है. 


ट्रेनों के लिए लगेज का नियम


एसी बोगी में 70 किलो, स्लीपर कोच में 40 केजी और दूसरे श्रेणी के बोगी में 35 किलो वजन लेकर जाया जा सकता है. एक्स्ट्रा चार्ज के साथ एसी में 150, स्लीपर में 80 और सेकेंड क्लास बोगी में 70 किलो का सामान ले जाने का नियम है. 


वेटिंग टिकट पर सफर का नियम 


अगर आप काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर सफर करते हैं तो आप रेलवे के नियम के मुताबिक सफर कर सकते हैं, लेकिन ई-टिकट वेटिंग लिस्ट पर सफर करते हैं तो इसकी अनुमति नहीं दी जाती है. 


चेन पुलिंग पर जुर्माना 


अगर आप रेलवे बोगी में लगे चेन को खींचते हैं तो जुर्माने के साथ ही जेल जाने की भी संभावना आ सकती है. ऐसे में केवल इमरजेंसी के दौरान ही चेन पुलिंग की अनुमति है. 


खाने की वस्तुओं पर नियम 


रेलवे ने स्नैक्स, फूड और अन्य खाने के प्रोडक्ट पर नियम बनाए हैं. कोई भी वेंडर आपसे ज्यादा चार्ज नहीं ले सकता है. साथ ही खाने की गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए. 


ये भी पढ़ें


Top Rule Changes From April: NPS से लेकर म्यूचुअल फंड पर टैक्स तक, कल से बदल रहें हैं ये 7 नियम, जानें कितना बढ़ेगा बोझ